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जमीन का जाली दस्तावेज गिरवी रख बैंक से लिया नौ लाख लोन, दस साल बाद बेच दी जमीन व मकान

शहर के राजा बाजार मोहल्ले के दंपति पर बैंक ऑफ इंडिया शरण कॉम्प्लेक्स शाखा के प्रबंधक ने जालसाजी का मामला नगर थाने में दर्ज कराया है.

मोतिहारी.शहर के राजा बाजार मोहल्ले के दंपति पर बैंक ऑफ इंडिया शरण कॉम्प्लेक्स शाखा के प्रबंधक ने जालसाजी का मामला नगर थाने में दर्ज कराया है. शाखा प्रबंधक का आरोप है कि दंपति ने बैंक में जमीन का जाली दस्तावेज गिरवी रख नौ लाख रुपये होम लोन लिया, लेकिन लोन का रकम समय पर चुकता नहीं किया, जिसके बाद बैंक ने जमीन जब्त कर उसपर कब्जा की कार्रवाई शुरू की. इस दौरान पता चला कि दंपति ने मकान सहित जमीन बेच दिया है. इस बात का प्रमाण मिलने पर शाखा प्रबंधक रितेश कुमार ने राजा बाजार की आभा देवी व उसके पति राजकुमार सिंह पर गुरुवार को नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी. राजकुमार सिंह ढाका करसहिया वार्ड नम्बर नौ के रहने वाले हैं. शाखा प्रबंधक ने पुलिस को बताया है कि नौ जनवरी 2014 को आभा देवी ने बैंक से नौ लाख रुपये होम लोन लिया. इसके एवज में उसने जमीन का दस्तावेज बैंक में गिरवी के तौर पर रखा. दस्तावेज की संख्या 21000, दिनांक सात दिसम्बर 2012 है. समय पर लोन की रकम चुकता नहीं करने पर 31 जनवरी 2019 को उसे बैंक द्वारा डिफॉल्टर घोषित कर उसपर सरफेसी एक्ट के तहत कानूनी प्रक्रिया पुरी कर गिरवी रखे दस्तावेज से संबंधित जमीन व मकान को जब्त कर कब्जे में अपने कब्जे में लिया. इस दौरान बैंक को पता चला कि आभा देवी ने बैंक में गिरवी रखे संपत्ति को अवैध तरीके से नागो देवी के हाथों तीन जुलाई 2023 को बेच दिया है. आभा देवी ने जमीन के दस्तावेज की जाली प्रति तैयार कर मूल दस्तावेज की जगह उसकी रंगीन छायाप्रति तैयार कर बैंक में बंधक रखा था. नगर इंस्पेक्टर विजय कुमार ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर मामले की छानबीन की जा रही है.

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