मोतिहारी. पॉश मशीन से उर्वरक बिक्री होगी. इसमें किसी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जायेंगी. विक्रेताओं को सात दिन का समय दिया जा रहा है. इसबीच त्रुटियों का सुधार कर ले. जिला से टीम जांच के लिए जायेंगी, इस दौरान गड़बड़ी की शिकायत मिली तो तत्क्षण अनुज्ञप्ति रद्द करते हुए विधि संवत कार्रवाई होगी. उक्त बातें जिला कृषि पदाधिकारी मनीष कुमार सिंह ने कही. वे गुरुवार को जिला कृषि कार्यालय परिसर स्थित कृषि सभागार में उर्वरक की समीक्षा सह कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे. तीसरे दिन के कार्यशाला में रक्सौल व सिकरहना अनुमंडल के खुदरा उर्वरक विक्रेताओं को आवश्यक अनुपालन का निर्देश दिया. इनमें भंडारण, गुणवत्ता समेत अन्य बिंदु शामिल है. बैठक में उपस्थित उर्वरक दुकानदारों को स्टाॅक व बिक्री पंजी के संधारण के साथ-साथ नियम व कानून की जानकारी दी गयी. डीएओ ने कहा कि खरीफ फसल के सीजन में इन दिनों किसानों को उर्वरकों की आवश्यकता पड़ रही है. जिले में उर्वरक का प्रार्याप्त भंडारण है. ऐसे में कोई भी उर्वरक विक्रेता निर्धारित मूल्य से अधिक दाम में उर्वरक बिक्री, अवैध भंडारण व अनियमितता बरतने वाले बिक्रेताओं के विरुद्ध सख्ती से कार्रवाई होगी. कार्यशाला में एसएओ रक्सौल, सिकरहना सहित सहायक निदेशक प्रक्षेत्र शिवशंभू कुमार, सहायक निदेशक पौधा संरक्षण सुशील कुमार सिंह, कृषि समन्वयक दीपक कुमार आदि उपस्थित रहे.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है