प्रतिनिधि, अररिया व्यवहार न्यायालय अररिया के एडीजे-01 न्यायालय के न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने स्पीडी ट्रायल के तहत एक वर्ष पूर्व गले में रस्सी लगाकर हत्या करने का मामला प्रमाणित होने पर दोषी पति को उम्रकैद की सजा सुनायी है. इसके अलावा 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर दोषी को तीन माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. सजा पाने वाला जिले के फारबिसगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत भट्टाबाड़ी गांव के वार्ड संख्या नौ का रहनेवाला 30 वर्षीय जीवछ कुमार मंडल पिता बदरी मंडल है. सरकार की ओर से एपीपी राजानंद पासवान ने बताया कि यह सजा एसटी 449/2023 में सुनायी गयी है. बताया गया कि 21 मई 2023 की रात्रि नाै बजे पत्नी काजल देवी से दहेज में गाड़ी व पांच लाख रुपये की मांग मांग पूरी नहीं करने पर परिजनों व अन्य सहयोगियों की मदद से काजल देवी के गले में रस्सी लगाकर खीचते हुए रॉड से मार कर उसकी हत्या कर दी. घटना को लेकर नरपतगंज (कन्हैली) योगीपुर के रहने वाले मृतका के चाचा प्रमोद मंडल पिता रामेश्वर मंडल ने मृतका भतीजी के पति सहित ससुराल वालों के विरुद्ध नरपतगंज थाना में प्राथमिकी दर्ज करवायी थी. इधर न्यायालय में पति जीवछ कुमार मंडल के विरुद्ध केस आइओ ने चार्जशीट जमा किया. कांड के अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध पूरक अनुसंधान जारी दर्ज करवाया. न्यायालय में सरकार की ओर से एपीपी राजा नंद पासवान ने अभियोजन साक्ष्य प्रस्तुत करवाया. जहां सभी गवाहों ने घटना का पूर्ण समर्थन किया. गवाहों के बयान से संतुष्ट होकर न्यायालय के न्यायाधीश ने भादवि की धारा 302 के तहत दोषी पाया. सजा की बिंदू पर सरकार की ओर से एपीपी राजानंद पासवान ने आरोपित को फांसी देने की अपील की. जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता शैलेश भारती ने कम से कम सजा देने की गुहार लगायी. दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायालय के न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी ने दोषी की सजा मुकर्रर की. ——————————————— पलासी के अंचलाधिकारी व चौरी के राजस्व कर्मचारी पर केस दर्ज अररिया. शुक्रवार को सीजेएम अमरेंद्र प्रसाद के न्यायालय में जिले के पलासी अंचल के अंचलाधिकारी सुशील कांत सिंह व हल्का चौरी के राजस्व कर्मचारी विकास कुमार के विरुद्ध परिवाद दायर हुआ है. यह परिवाद पत्र जिले के पलासी प्रखंड अंतर्गत वार्ड संख्या -01 के रहनेवाले दिलीप कुमार साह पिता बासुदेव साह ने अपने अधिवक्ता नीरज कुमार झा के माध्यम से दाखिल करवाया है. परिवादी के अधिवक्ता नीरज झा ने बताया कि अंचलाधिकारी व राजस्व कर्मचारी पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 127 (2), 115 (2), 318 (4), 308 (2), 316 (2), 338, 336 (3), 352, 351 (2) (3) के तहत संज्ञान लेने की गुहार लगायी गयी हैं. ——————————————————– अररिया में राष्ट्रीय लोक अदालत आज, तैयारियां पूरी मामलों का निपटारा करने के लिए कुल 11 बैंच बनाया गया है प्रतिनिधि, अररिया न्यायमंडल अररिया में आगामी 14 सितंबर को होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत शिविर की तैयारियां पूरी कर ली गई है. यह जानकारी अवर न्यायाधीश सह डीएलएसए सेक्रेटरी रोहित श्रीवास्तव ने देते हुए बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत शिविर का उद्घाटन सुबह 10 बजे जिला एवं सत्र न्यायाधीश हर्षित सिंह के कर-कमलों द्वारा विधिवत दीप प्रज्वलित कर किया जायेगा. बताया गया कि उद्घाटन सत्र के मौके पर न्यायमंडल के डीजे डिवीजन व सीजेएम डिवीजन से जुड़े सभी न्यायिक पदाधिकारी सहित जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, जिला बार एसोसिएशन व जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष महासचिव सहित दर्जनों अधिवक्ता व विभिन्न बैंकों के पदाधिकारीगण को आमंत्रित किया गया है. इस राष्ट्रीय लोक अदालत शिविर में अधिक से अधिक मामलों का निष्पादन कराने के उद्देश्य से जिला एवं सत्र न्यायाधीश हर्षित सिंह के नेतृत्व 11 बैंच का गठन किया गया है.
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