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Ranchi news : झारखंड चेंबर के खिलाफ सार्वजनिक बयानबाजी करने पर होगी कार्रवाई

झारखंड चेंबर की चुनाव कमेटी ने चुनावी आचार संहिता को लेकर प्रत्याशियों के साथ बैठक कर दिया निर्देश. 21 सितंबर को आमसभा होगी.

रांची. झारखंड चेंबर की चुनाव कमेटी ने सत्र 2024-25 की चुनावी आचार संहिता पर शुक्रवार को प्रत्याशियों के साथ चेंबर भवन में बैठक की. चुनाव पदाधिकारी ललित केडिया और अंचल किंगर ने कहा कि चुनाव के 24 घंटे पूर्व (20 सितंबर की मध्य रात्रि) से चुनाव प्रचार पूरी तरह बंद हो जायेगा. हर उम्मीदवार यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा सदस्यों को एक दिन में केवल एक ही मैसेज, व्हाट्सऐप या इमेल से भेजा जायेगा. वहीं, चेंबर या चेंबर से जुडे संगठनों के खिलाफ सार्वजनिक बयानबाजी को आचार संहिता का उल्लंघन माना जायेगा. ऐसा करने पर संबंधित उम्मीदवार के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी. 21 सितंबर को आमसभा होगी. आमसभा से 30 दिन पहले बने लाइफ, कॉरपोरेट लाइफ, पैट्रोन सदस्य और 90 दिन पूर्व बने जनरल एफिलिएटेड, कॉरपोरेट जनरल कैटेगरी के सदस्य ही मतदान प्रक्रिया में हिस्सा ले सकेंगे.

किसी प्रकार का बकाया नहीं होना चाहिए

मतदान से पूर्व जनरल और एफिलिएटेड बॉडी के सदस्यों का किसी प्रकार का बकाया नहीं होना चाहिए. किसी प्रकार की शिकायत होने पर उम्मीदवार चुनाव पदाधिकारी को लिखित रूप से आपत्ति दे सकते हैं. मतगणना के रिजल्ट से असंतुष्ट प्रत्याशी पुनर्मतगणना शुल्क के साथ 23 सितंबर की दोपहर दो बजे तक पुनर्मतगणना की अपील कर सकते हैं. बैठक में चुनाव पदाधिकारियों के अलावा चेंबर अध्यक्ष किशोर मंत्री सहित प्रत्याशी उपस्थित थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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