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Giridih News: बंदियों को मिलने वाली कानूनी सहायता के बारे में दी जानकारी

Giridih News: कार्यक्रम में प्राधिकार के सचिव के मार्गदर्शन में कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली गिरिडीह के नजमुल हसन, फैयाज अहमद, पुरुषोत्तम कुमार, सहायक कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली गिरिडीह उपस्थित थे.

केंद्रीय कारा गिरिडीह में रविवार को काराधीन बंदियों के बीच जेल अदालत व कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में प्राधिकार के सचिव के मार्गदर्शन में कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली गिरिडीह के नजमुल हसन, फैयाज अहमद, पुरुषोत्तम कुमार, सहायक कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली गिरिडीह उपस्थित थे. संबोधित करते हुए कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली गिरिडीह नजमुल हसन, फैयाज अहमद, पुरुषोत्तम कुमार, सहायक कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली गिरिडीह ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार, गिरिडीह द्वारा बंदियों को प्रदान की जानेवाली विभिन्न विधिक सहायता के बारे में बताया. कहा कि नालसा नयी दिल्ली एवं झालसा रांची द्वारा काराधीन बंदियों के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम समय-समय पर चलाये जा रहे हैं, जिनके माध्यम से उन बंदियों को उचित विधिक सहायता प्रदान की जाती है. इसी के तहत प्रत्येक महीने जेल अदालत का आयोजन किया जाता है. जिला विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से कारा में संसीमित बंदियों को निरंतर विधिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बंदियों के बीच से ही पारा लीगल वॉलिंटियर्स की नियुक्ति की गयी है, जो निरंतर बंदियों के संपर्क में रहकर उनकी समस्याओं को कारा प्रशासन के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकार तक पहुंचाते हैं, जहां जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह द्वारा त्वरित संज्ञान लेते हुए उनकी समस्याओं का समाधान करने की दिशा में कार्य किया जाता है.

लीगल वालंटियर्स को निरंतर जागरूकता कार्यक्रम संचालित करने का निर्देश

वक्ताओं ने कहा कि वैसे बंदीगण, जो स्वयं के खर्च पर अपना अधिवक्ता रख पाने में असमर्थ हैं, उनके लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर लीगल एंड डिफेंस काउंसिल के तहत अधिवक्ताओं की प्रतिनियुक्ति की गयी है, जो उन बंदियों के केस में संबंधित न्यायालय में निरंतर पैरवी करते हैं. बंदियों के मामलों की निरंतर मॉनिटरिंग भी जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह के माध्यम से की जाती है. कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली, गिरिडीह में जितने मुकदमे आये हैं, संबंधित मुदालय को उसके मुकदमे के बारे में विस्तृत विवरण दिया गया. जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह द्वारा जेल में प्रतिनियुक्त पारा लीगल वालंटियर्स को भी इस संबंध में निर्देश देते हुए आम बंदियों के बीच निरंतर जागरूकता कार्यक्रम संचालित करने का निर्देश दिया. साथ ही जेल पीएलबी को यह निर्देश भी दिया गया कि इस कारा में कोई भी बंदी अपने कानूनी अधिकारों से वंचित नहीं रहे. इसके लिए वे सभी निरंतर आम बंदियों से संपर्क में रहें. यदि किन्हीं को निःशुल्क अधिवक्ता की आवश्यकता हो तो उसका आवेदन तुरंत कारा प्रशासन के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह के ई-मेल आइडी तथा कार्यालय में भेजें. उन बंदियों को तत्काल विधिक सहायता के तौर पर निःशुल्क अधिवक्ता प्रदान किया जायेगा.

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