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उद्यमियों को अब प्राक्कलन नहीं, कंपनी की तय दर पर मिलेगा बिजली कनेक्शन

बिजली कंपनी ने बिहार में छोटे-बड़े उद्योगों को कनेक्शन दिए जाने की दर तय कर दी है. उद्यमियों को अब प्राक्कलन के आधार पर नहीं,बल्कि कंपनी की ओर से तय दर के अनुसार ही बिजली कनेक्शन दिया जायेगा.

पटना. बिजली कंपनी ने बिहार में छोटे-बड़े उद्योगों को कनेक्शन दिए जाने की दर तय कर दी है. उद्यमियों को अब प्राक्कलन के आधार पर नहीं,बल्कि कंपनी की ओर से तय दर के अनुसार ही बिजली कनेक्शन दिया जायेगा. कंपनी ने इस बाबत बिहार विद्युत विनियामक आयोग में याचिका दायर कर अनुमति मांगी है. आयोग का फैसला होते ही बिहार में नयी दर प्रभावी हो जायेगी. कंपनी ने यह शुल्क फिलहाल दो वर्षों के लिए तय किया है. यह सुविधा बहुमंजिली इमारतों, अपार्टमेंट, व्यवसायिक भवनों पर लागू नहीं होगी. उद्यमियों को तीन किलोवाट तक कनेक्शन लेने के लिए 27 सौ रुपये देने होंगे.इसे घरेलू श्रेणी में रखा गया है़ इसके तहत 500 मीटर तक कंपनी आधारभूत संरचना तैयार कर कनेक्शन देगी. सिंगल फेज में ही चार किलोवाट तक का कनेक्शन लेने पर 45 सौ रुपये देने होंगे. इससे अधिक सात किलोवाट तक का कनेक्शन लेने पर 500 रुपये प्रति किलोवाट पैसे देने होंगे. एलटी थ्री फेज में पांच से 19 किलोवाट का कनेक्शन लेने पर उद्यमियों को 9150 रुपये प्रति किलोवाट की दर से भुगतान करना होगा, जबकि एलटी थ्री फेज में 20 से 44 किलोवाट का कनेक्शन लेने पर उद्यमियों को 97 सौ रुपये प्रति किलोवाट भुगतान करना होगा.

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