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एडमिशन रद्द करवाने पर फीस रिफंड में परेशानी

राज्य के कई कॉलेजों व यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने एडमिशन रद्द करवाया है. एडमिशन रद्द करवाने के बाद स्टूडेंट्स को एडमिशन शुल्क वापस नहीं हो पा रहा है.

संवाददाता, पटना

राज्य के कई कॉलेजों व यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने एडमिशन रद्द करवाया है. एडमिशन रद्द करवाने के बाद स्टूडेंट्स को एडमिशन शुल्क वापस नहीं हो पा रहा है. इस संबंध में यूजीसी को 100 से अधिक शिकायतें मिली हैं. यूजीसी ने 2024-25 के लिए फीस रिफंड पॉलिसी तय की है, लेकिन अभी भी कई यूनिवर्सिटी और कॉलेज स्टूडेंट्स को उनके हक का पैसा वापस नहीं कर रहे हैं. राज्य के अनेक यूनिवर्सिटी से ये शिकायतें यूजीसी को मिली हैं. यूजीसी के पास स्टूडेंट्स की शिकायतें आ रही हैं. वैसे इसमें कई लोगों की फीस भी यूनिवर्सिटी द्वारा वापस कर दी गयी है. कई यूनिवर्सिटी ने कहा कि स्टूडेंट्स की फीस वापस की जा रही है. वहीं, पटना यूनिवर्सिटी में 100 से अधिक स्टूडेंट्स ने एडमिशन रद्द कराया है. पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में एडमिशन रद्द कराने वाले स्टूडेंट्स की संख्या करीब 400 से अधिक है. पीयू डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर प्रो अनिल कुमार ने कहा कि फीस रिफंड की प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गयी है. एडमिशन रद्द कराने के कुछ दिनों बाद ऑटोमेटिक फीस रिफंड हो जा रहा है. स्टूडेंट्स को कोई आवेदन करने की जरूरत नहीं है, जिनका भी एडमिशन रद्द हो गया है, उनके खाते में राशि चली जायेगी. पीपीयू में रिफंड कराने के लिए कई स्टूडेंट्स ने आवेदन दिया है. यूजीसी के अध्यक्ष प्रो एम जगदीश कुमार ने कहा कि स्टूडेंट्स की शिकायत का तय समय सीमा में निपटारा किया जा रहा है. 30 तक सभी संस्थानों को लौटानी होगी फीस

यूजीसी के अध्यक्ष ने कहा कि हरेक संस्थानों व यूनिवर्सिटी को इस पॉलिसी के मुताबिक ही चलना होगा. अगर कोई भी छात्र एक यूनिवर्सिटी या कॉलेज से एडमिशन रद्द करवाता है और दूसरे किसी संस्थान में माइग्रेशन लेता है तो उस स्थिति में 30 सितंबर तक आवेदन करने वाले हर स्टूडेंट्स की पूरी फीस लौटानी होगी. 31 अक्तूबर तक नाम वापस लेने पर प्रोसेसिंग फीस के तौर पर अधिकतम एक हजार रुपये ही काटे जा सकते हैं.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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