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अतिक्रमण नहीं हटाया तो बलपूर्वक हटाई जायेंगी दुकानें, 300 लोगों को नोटिस

हीराटोल से महेशखूंट तक एनएच 31 के दोनों और अवैध रूप से दुकान चला रहे फुटकर विक्रेताओं/ अतिक्रमणकारियों को हटाने की कवायद शुरु हो गई है.

एनएच 31 के दोनों ओर अवैध दुकानें हटाने की शुरू हुई कवायद

दो दिनों की दी गई मोहलत, फिर चलेगी बुलडोजर, जब्त होगी सामग्री

खगड़िया. हीराटोल से महेशखूंट तक एनएच 31 के दोनों और अवैध रूप से दुकान चला रहे फुटकर विक्रेताओं/ अतिक्रमणकारियों को हटाने की कवायद शुरु हो गई है. डीएम अमित कुमार पांडेय के निर्देश पर एनएच-31 की अतिक्रमित भूमि खाली कराने को लेकर नोटिस जारी किया गया है. अब इन्हें दो दिनों की और मोहलत दी गई है, अगर ये स्वयं यहां से नहीं हटे तो बलपूर्वक उन्हें एनएच की जमीन से हटाया जाएगा . अतिक्रमण कारियों को हटाने में खर्च होने वाली राशि भी उन्हीं से वसूल की जाएगी. बुधवार को अनुमंडल के सभागार में एसडीओ अमित अनुराग की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई. उक्त बैठक में डीटीओ विकास कुमार, सदर अंचल के सीओ, सदर एवं मानसी प्रखंड के बीडीओ , नगर परिषद के पदाधिकारी , नगर एवं मानसी के थानाध्यक्ष आदि उपस्थित थे. बैठक में सदर अनुमंडल में पड़ने वाले हीराटोल से मानसी तक एनएच -31 को खाली कराने की रूप रेखा तैयार की गई.

300 दुकानदारों को जारी हुआ नोटिस

हीरा टोल से मानसी तक करीब तीन सौ लोग एनएच 31 के दोनों ओर अवैध रूप से दुकान खोलकर कारोबार कर रहे हैं . दुकान के अलावे भी लोग एनएच की जमीन का अतिक्रमण किये हुए हैं. मानसी प्रखंड में चिन्हित 100, सदर प्रखंड में 139 तथा नगर परिषद क्षेत्र में 60 अतिक्रमण कारियों को नोटिस जारी किया जा चुका है. लेकिन लोगों ने अतिक्रमण नहीं हटाया है.

जब्त होगी सामग्री, लगेगा जुर्माना

बैठक में उपस्थित नगर परिषद के पदाधिकारी को बलुआही स्थित एनएच 31 के किनारे अवैध रूप से दुकान चला रहे दुकानदारों की सामग्री को नगर पालिका एक्ट के तहत जब्त कर जुर्माना लगाने के निर्देश दिये गए. वहीं डीटीओ ने सड़क पर वाहन खड़ी करने वाले चालकों पर कार्रवाई करने की बातें कही है .

कहते हैं अधिकारी

एसडीओ अमित अनुराग ने बताया कि हीराटोल से मानसी तक एनएच-31 के दोनों ओर अवैध रूप से अस्थाई दुकान चला रहे / जमीन अतिक्रमण करने वाले 299 लोगों को चिन्हित कर उन्हें नोटिस जारी किया जा चुका है. स्वेच्छा से उन्हें दुकान हटाने / कारोबार समेटने के लिये और दो दिनों की अंतिम मोहलत दी गई है. आदेश की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध दो दिन बाद अभियान चलाकर उन्हें यहां से हटाया जाएगा .

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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