कोलकाता. दक्षिण 24 परगना के ढोलाहाट में छात्र की मौत के मामले में राज्य सरकार ने बुधवार को कलकत्ता हाइकोर्ट में दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सौंपी है. हालांकि, घटना की जांच सीआइडी को सौंपी गयी थी, इसलिए कलकत्ता हाइकोर्ट के न्यायाधीश राजर्षि भारद्वाज ने सीआइडी को जांच की प्रगति पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया. न्यायाधीश ने मामले की अगली सुनवाई 30 सितंबर को तय की है. गौरतलब है कि 30 जून को मृतक अबू सिद्दीकी हलदर के चाचा मोहसिन हलदर के घर से सोने के आभूषण चोरी हो गये थे. उन्होंने पुलिस से शिकायत की. अगले दिन यानी एक जुलाई को ढाेलाहाट थाने की पुलिस मोहसिन हलदर और उसके भतीजे अबू सिद्दीकी को थाने ले गयी और कथित तौर पर मोहसिन पर भतीजे के नाम पर चोरी की शिकायत दर्ज कराने का दबाव डाला गया. यहां तक कि मोहसिन के सामने उनके भतीजे अबू सिद्दीकी को भी कई बार पीटा गया. अबू सिद्दीकी को चार जुलाई को काकद्वीप सब-डिविजनल कोर्ट से जमानत मिल गयी, लेकिन जमानत पर रिहा होने के बाद अबू सिद्दीकी गंभीर रूप से बीमार हो गया, उसे पार्क सर्कस के एक नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गयी. इसे लेकर परिवार के लोगों ने पुलिस के खिलाफ शिकायत दर्ज करायी है. परिवार का आरोप है कि पुलिस की पिटाई से अबू सिद्दीकी की मृत्यु हुई थी. इसे लेकर परिवार के सदस्यों ने अदालत का रूख किया था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल उठाये थे. इसके बाद कोर्ट ने मृत युवक के शव का दूसरा पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया, जिसे बुधवार को राज्य सरकार द्वारा हाइकोर्ट में पेश किया गया.
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