विधि संवाददाता,पटना पटना हाइकोर्ट ने राज्य के पूर्व मंत्री ददन पहलवान उर्फ ददन यादव को बड़ी राहत देते हुए मनी लॉउन्ड्रिंग के मामले में अग्रिम जमानत दे दी है.न्यायाधीश प्रभात कुमार सिंह की एकलपीठ ने ददन यादव द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया. पूर्व मंत्री श्री यादव के विरुद्ध 14 दिसंबर, 2021 को मनी लॉउन्ड्रिंग एक्ट के तहत पांच आपराधिक मामले दायर किये गये थे, जिनमें आरोप था कि उन्होंने अवैध रूप से धन प्राप्त किया है. इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से वरीय अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता को किसी मुकदमें में दोषी करार नहीं दिया गया है. ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है जिससे यह पता चल कि उसने कोई अपराध करके गलत तरीके से धन इकट्ठा किया हो. वरीय अधिवक्ता श्री वर्मा ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता निर्दोष है और राजनैतिक द्वेष में गलत तरीके से उसे फंसाया गया है. कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद ददन पहलवान को अग्रिम जमानत दे दी. राज्य के लाॅ काॅलेजों की हालत पर हुई सुूनवाई विधि संवाददाता,पटना राज्य के सभी सरकारी और निजी लॉ कालेजों की दयनीय हालात और वहां बुनियादी सुविधाओं का अभाव को लेकर दायर लोकहित याचिका पर हाइकोर्ट में बुधवार को आंशिक सुनवाई हुई . इस मामले पर विस्तृत सुनवाई 25 सितंबर को की जायेगी. मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ कुणाल कौशल द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही है . इससे पहले की सुनवाई में हाइकोर्ट ने सभी 27 लॉ कॉलेजों के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट देने का निर्देश बार काउंसिल आफ इंडिया को दिया था .
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