बक्सर कोर्ट. अपर जिला जज प्रभाकर दत्त मिश्रा की अदालत ने सेशन ट्रायल संख्या 53 /2018 में अभियुक्त नारायण सिंह को 10 वर्षों के कारावास की सजा सुनाई. न्यायालय ने अभियुक्त पर 20 हजार रूपए का अर्थदंड भी लगाया है जिसे पीड़ित तक को दिया जाएगा ,अर्थ दंड नहीं देने पर अभियुक्त को 6 माह अतिरिक्त जेल में बिताने होंगे. बताते चले कि नावानगर थाना के कडसर गांव के रहने वाले गोपाल जी दुबे उर्फ चंद्रभान दुबे को 22 अगस्त 2017 को अभियुक्त शिवनारायण सिंह, नारायण सिंह एवं अशोक सिंह ने तेजाब फेंक कर उसे वक्त जला दिया था जब वह मोबाइल चार्ज कराकर घर वापस लौट रहे थे. बताते चले कि पीड़ित एवं अभियुक्तों के बीच में पुरानी रंजिश चल रही थी . उक्त कांड में तीनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई थी जहां जमानत पर छूटने के बाद घर आने पर शिवनारायण सिंह एवं अशोक सिंह की हत्या कर दी गई थी.उक्त मामले का ट्रायल नारायण सिंह के विरुद्ध हुआ जहां भारतीय दंड विधान की धारा 326 ए /34 के तहत अभियुक्त को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई ,वहीं 341 / 34 के तहत एक माह की सजा सुनाई गई. दोनों सजाएं साथ-साथ चलेगी . सुनवाई में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोकअभियोजक सुरेश सिंह ने बहस में हिस्सा लिया.
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