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siwan news. बीडीओ व चार सांख्यिकी पदाधिकारियों से मांगा स्पष्टीकरण

डीएम ने लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत हो रहे कार्यों की समीक्षा की

सीवान . डीएम मुकुल कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 एवं लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम, 2011 के कार्यों की समीक्षा बैठक की गई. बैठक में जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी सीवान, अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी सीवान सदर एवं अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी महाराजगंज उपस्थित रहे. इस दौरान जिला एवं अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय में दायर परिवादों को तीन सुनवाई में ही निष्पादित करने का निर्देश दिया गया. जिला एवं अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को निर्देशित किया कि 60 कार्य दिवस के अंदर अंतिम विनिश्चिय पारित कर दिया जाए. जिला एवं अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि किसी भी परिवाद में लगातार दो सुनवाइयों में अनुपस्थित रहने वाले एवं ससमय प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराने वाले लोक प्राधिकारों के विरुद्ध अर्थदंड की अनुशंसा कर जिला पदाधिकारी-सह-द्वितीय अपीलीय प्राधिकार को भेजा जाए. जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम के तहत जन्म/मृत्यु प्रमाणपत्र विलंब से निर्गत करने वाले लोक प्राधिकार यथा प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, बड़हरिया, गोरेयाकोठी, हसनपुरा व जीरादेई से स्पष्टीकरण की मांग करते हुए उनके विरुद्ध अर्थदंड लगाया जाय. सहायक निदेशक जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग को लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम के तहत सामाजिक सुरक्षा पेंशन से संबंधित मामलों में विलंब किये जाने वाले संबंधित लोक प्राधिकार यथा प्रखंड विकास पदाधिकारी, गोरेयाकोठी से स्पष्टीकरण की मांग करते हुए उनके विरुद्ध भी अर्थदंड लगाने का निर्देश दिया गया. अगस्त में जाति, आय, निवास प्रमाण-पत्र आदि से संबंधित सेवा में समय सीमा पार निष्पादित करने वाले लोक प्राधिकारों के विरुद्ध स्पष्टीकरण करने का निर्देश दिया गया.

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