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जरमुंडी पुलिस ने 9000 लीटर पेट्रोल व तेल टैंकर किया जब्त

पुलिस ने पूर्व में भी यहां छापामारी कर अवैध डीजल एवं पेट्रोल टैंकर किया था जब्त

बासुकिनाथ. जरमुंडी थानान्तर्गत हथनंगा गांव से पुलिस ने छापामारी कर चहारदीवारी के अंदर से 9000 लीटर पेट्रोल सहित एक टैंकर डब्ल्यूबी11डी/3220 जब्त किया. इस संबंध में पुलिस अवर निरीक्षक सुशील कुमार द्वारा हथनंगा गांव निवासी नंदी मंडल, पिता जगदीश मंडल, टैंकर मालिक अजय सोनी एचं टैंकर चालक शिवजी राय पर प्राथमिकी दर्ज की गयी है. पुलिस निरीक्षक श्यामानंद मंडल ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गयी. इसके बाद एसपी के निर्देश पर एक टीम का गठन किया गया. जिसमें पुलिस अवर निरीक्षक सुशील कुमार सिंह, आरक्षी फूलचंद तिर्की, एलेक्जेंडर मुर्मू, चेतन मिश्रा एवं होमगार्ड कामदेव कुंवर के साथ छापेमारी की गयी. पुलिस ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर गरडी, दर्शनीयाटिकर बायपास रोड में हथनंगा जाराकुरुआ के समीप चहारदीवारी के अंदर अवैध पेट्रोल का कारोबार किया जा रहा है. यहां एक टैंकर आने की सूचना प्राप्त हुई थी. सूचना पर पुलिस सशस्त्र बल के साथ करीब 11:30 रात जाराकुरुवा नंदी मंडल की चहारदीवारी के पास पहुंचा तब रोड साइड का एक बड़ा गेट चहारदिवारी के अंदर घुसा था. देखा कि एक टैंकर खड़ा है तीन-चार आदमी उसे खाली ड्रम में पाइप के मदद से तेल भरने का काम कर रहे हैं. जैसे ही वे नजर पुलिस पर पड़ी, सभी लोग चहारदीवारी के पीछे छोटा गेट से भाग गये. पुलिस ने बताया कि टैंकर में चार चैंबर बना है, जिसमें पहले चेंबर में 2500 लीटर, दूसरा चेंबर में 3500 लीटर, तीसरा चैंबर खाली था जबकि चौथे चेंबर में 3000 लीटर कुल 9000 लीटर पेट्रोल भरा हुआ पाया गया. जिसे एचपी पंप जरमुंडी के स्टाफ राहुल कुमार को बुलाकर तेल की मापी कराई गई. सॉल्वेंट केमिकल मिक्स पेट्रोल का अवैध कारोबार ग्रामीणों ने बताया कि हथनंगा गांव निवासी नंदी मंडल द्वारा सॉल्वेंट केमिकल मिक्स पेट्रोल का यहां लगातार अवैध कारोबार किया जाता है. पूर्व में भी पुलिस की यहां कार्रवाई हो चुकी है. सॉल्वेंट केमिकल मिक्स पेट्रोल ड्रम में भरकर अन्यत्र बेचने का काम किया जाता है. पुलिस ने बताया कि षड्यंत्र कर पेट्रोल में सॉल्वेंट केमिकल जैसा ज्वलनशील पदार्थ मिलाकर नियम का उल्लंघन करते हुए बेचना, मानव जीवन व संपत्ति के लिए घातक है. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चहारदीवारी मलिक नदी मंडल, पिता स्वर्गीय जगदीश मंडल, टैंकर मलिक अजय सोनी, ड्राइवर शिवाजी राय पर धारा 287, 125, 318(2)(61)(2)(ए) बीएनएस एवं धारा 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम में आरोपित करते हुए प्राथमिकी दर्ज किया गया है. पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है. अबतक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है. ज्ञात हो कि पूर्व में भी इस चाहरदीवारी से तेल भरा टैंकर पुलिस छापामारी कर जब्त किया गया था वावजूद यह अवैध कारोबार यहां थम नहीं रहा है.

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