Madhubani News. बिस्फी. प्रखंड क्षेत्र के मध्याह्न भोजन योजना के तहत विद्यालयों में कार्यरत रसोईया सह सहायिकाओं की सेवा काल के दौरान मृत्यु पर उन्हें एक मुश्त चार लाख अनुग्रह अनुदान दिया जाएगा. इसे लेकर मध्याह्न भोजन निदेशक ने दिशा निर्देश जारी कर दिया है. इसकी विस्तृत जानकारी देते हुए एमडीएम प्रभारी गंगा प्रसाद यादव ने बताया कि निर्देशक के दिशा निर्देश पर प्रखंड क्षेत्र के सभी प्रधानाध्यापकों को रसोईया की सेवाकाल में मौत के दो महीने के अंदर उनके परिवार से संबंधित प्रपत्र में आवेदन कर एमडीएम विभाग के बीआरसी में जमा करने का निर्देश दिया है. ताकि सत्यापन के बाद विभाग को ससमय भेजा जा सके. रसोइया के आश्रित को मिलने वाले अनुदान में देरी नहीं हो. कहा कि यह योजना पहले से ही है. लेकिन इसमें कुछ संशोधन किया गया है. इसके अनुसार अब सेवा काल में रसोईया सह सहायक की मौत होने के 2 महीने के अंदर मिलने वाले अनुग्रह अनुदान की राशि के लिए जरूरी कागजात व शपथ पत्र समेत अन्य दस्तावेज प्रधानाध्यापक को जमा कर देना होगा. 10 दिनों में जांच के बाद जिला स्तर पर भेज दी जाएगी. 10 दिनों के अंदर रसोईया सह सहायक का मृत्यु प्रमाण पत्र व प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी से शपथ पत्र समेत अन्य कागजात देने को कहा गया है. कहा कि फिलहाल प्रखंड में चार सेवाकाल के दौरान मृत रसोइया का आंकड़ा जुटा कर विभागीय एमआईएस में उसकी प्रविष्टि कराई जा रही है.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है