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सरकारी व निजी विद्यालय में स्काउट-गाइड दल का होगा गठन

जिला अंतर्गत सभी सरकारी व निजी विद्यालय में बिहार राज्य भारत स्काउट-गाइड का दल गठन किया जायेगा.

लखीसराय. जिला अंतर्गत सभी सरकारी व निजी विद्यालय में बिहार राज्य भारत स्काउट-गाइड का दल गठन किया जायेगा. सोमवार की देर शाम जिला शिक्षा पदाधिकारी यदुवंश राम ने नया दिशा निर्देश जारी किया है. बता दें कि 11 सितंबर को बिहार सरकार प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के द्वारा बिहार के सभी जिलों के लिए डीईओ को उच्च/माध्यमिक एवं मध्य विद्यालयों में स्काउट्स एण्ड गाइड्स कार्यक्रम के क्रियान्वयन से संबंधित नया दिशा निर्देश जारी किया था. जिस पर डीईओ ने तुरंत जिले के सभी सरकारी व निजी विद्यालय में दल गठन के लिए नया दिशा निर्देश जारी किया.सभी सरकारी मध्य विद्यालयों के प्रधान को विद्यालय के वार्षिक स्काउट दल पंजीयन 578 रुपये तथा गाइड कंपनी दल पंजीयन राशि 578 रुपये यानि जहां छात्र/छात्रा दोनों पढ़ते हैं. उस विद्यालय को कुल राशि 1156 रुपये जिला स्काउट-गाइड कार्यालय जमा करना सुनिश्चित किया गया है. विद्यालय स्तर पर गठित स्काउट-गाइड दल में विद्यालय प्राध्यापक ग्रुप लीडर होंगे. विद्यालय में कार्यरत एक शिक्षक जो विद्यालय प्रधान द्वारा प्राधिकृत हो उसे स्काउट मास्टर एवं एक शिक्षिका गाइड कैप्टन होगें.

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