14.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

DHANBAD NEWS : नेशनल लोक अदालत में 9.74 अरब की रिकॉर्ड रिकवरी, कुल दो लाख तीन हजार 488 विवादों का निबटारा

बोले न्यायाधीश-हमारा संविधान हर किसी को सामाजिक, आर्थिक व सस्ता सुलभ न्याय की गारंटी देता है

नालसा के निर्देश पर वर्ष 2024 के तीसरे नेशनल लोक अदालत का उद्घाटन शनिवार को धनबाद के प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश सह डालसा के चेयरमैन राम शर्मा ने किया. इस दौरान नौ अरब 74 करोड़ 30 लाख एक हजार 470 रुपये की रिकॉर्ड रिकवरी की गयी. प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश ने कहा कि नेशनल लोक अदालत संविधान के परिकल्पना को पूरी करने के दिशा में एक कदम है. नवंबर 2013 से पूरे देश में नेशनल लोक अदालत का आयोजन हर तीन माह में किया जा रहा है. हमारा संविधान हर किसी को सामाजिक, आर्थिक व सस्ता सुलभ न्याय की गारंटी देता है. मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी आरती माला ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत आम आदमी के हित के लिये लगाये जाते हैं. बिना प्रशासनिक सहयोग के हम समाज तक न्याय नहीं पहुंचा सकते. लोक अदालत में महीनों कोर्ट का चक्कर लगाने और पैसे की बर्बादी से बचा जा सकता है. अवर न्यायाधीश सह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार राकेश रोशन ने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से व्यापक पैमाने पर मुकदमों का निष्पादन किया जा रहा है. लोक अदालत में दो लाख तीन हजार 488 विवादों के निबटारा के लिए 12 बेंच का गठन किया गया था. केवल चार घंटे मे ही 17 हजार कोर्ट में लंबित विवादों का निबटारा कर दिया गया. वहीं विभिन्न विभागों से संबंधित 90 हजार प्रिलेटिगेसन मामलों का निबटारा किया गया.

ये थे मौजूद :

प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय टी हसन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुजीत कुमार सिंह, राकेश कुमार, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी आरती माला, अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजीव त्रिपाठी, सिविल जज एंजेलिना जॉन, अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी अभिजीत पांडेय, रेलवे मजिस्ट्रेट मनोज कुमार, प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी ऋषि कुमार, स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष पीयूष कुमार, सर्टिफिकेट ऑफिसर रवींद्रनाथ ठाकुर, जिला उपभोक्ता फोरम की सदस्य शिप्रा डालसा के पैनल अधिवक्ता, लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के टीम विभिन्न विभागों के पदाधिकारी उपस्थित थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें