Legal information given to prisoners of Upkara रोसड़ा : स्थानीय उपकारा परिसर में अनुमंडल विधिक सेवा समिति की ओर से विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. शिविर में विधिक सेवा प्राधिकार पटना के निर्देशानुसार लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन द टॉपिक ऑफ प्ली बारगेनिंग एंड कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई. पैनल अधिवक्ता दीपक शर्मा ने बंदियों को प्ली बार्गेनिंग एवं सुलहनीय वादों के बारे में विस्तृत जानकारी दी. बताया की सात साल से कम की सजा के प्रावधान वाले मामले में आरोपी अपनी बात मान लेता है, तो प्ली बार्गेनिंग के तहत आरोपी को लाभ दिया जा सकता है. पीड़ित व्यक्ति को मुआवजा देने को तैयार होता है तो उसे कम से कम सजा दिये जाने का प्रावधान है. इससे न्यायालय के समय में भी बचत होती है और पीड़ित व्यक्ति को भी जल्द राहत मिलती है. ऐसे मामले में लंबे ट्रायल की जरूरत नहीं होती है. मौके पर पीएलभी मो. शमी आलम, प्रभारी कारा उपाधीक्षक आशीर्वाद कुमार, लाभार्थी राम भरोस राम, सुरेंद्र कुमार, सतीश कुमार, प्रभाकर कुमार यादव, प्रशांत कुमार, गुलशन कुमार, सुशील कुमार, छोटू महतो, मनोज कुमार यादव, कारी राय, राजा कुमार राम, मंतोष कुमार, सीताराम झा, रंजन कुमार, राकेश यादव, वैद्यनाथ शर्मा, अमित कुमार, सतीश कुमार, बिरजू कुमार, राहुल कुमार, रामानंद सदा आदि उपस्थित थे.
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