21.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

Bokaro News: गांजा तस्करी मामले में तीन दोषियों को मिली 15-15 साल की सजा

Bokaro News: दोषियों पर एक-एक लाख रुपये का आर्थिक अर्थदंड, 20 जून 2018 को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने चास मुफ्फसिल थाना के समीप घेराबंदी कर ट्रक से बरामद किया था गांजा

बोकारो, अंतर प्रांतीय गांजा तस्करी के मामले में सोमवार को तीन तस्करों को बोकारो के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्र की अदालत ने अलग-अलग धाराओं में 15 व 10 साल की सजा सुनाई. साथ ही दोषियों पर एक-एक लाख रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है. मालूम हो कि इस मामले में कुल पांच नामजद तस्करों के खिलाफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो रांची ने मामला दर्ज किया था. चूंकि गांजा बोकारो जिले के चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र से बरामद हुआ था. इसलिए बोकारो न्यायालय में सुनवाई की गयी. लोक अभियोजक राकेश राय ने बताया कि 20 जून 2018 को नारकोटिक्स ब्यूरो को सूचना मिली थी कि ट्रक (जेएच 10 एएन 0831) से गांजा ओडिशा से ले जाया जा रहा है. जो बोकारो के रास्ते धनबाद की तरफ ले जाया जा रहा है. इसके बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने चास मुफ्फसिल थाना के समीप घेराबंदी कर उक्त ट्रक से 40 बोरियों में भरकर रखें 404 किलो गांजा बरामद कर रांची लाया था. इस मामले में दोषी श्रीराम सिंह, संतोष सिंह, डब्लू गोप को सोमवार को न्यायालय ने सजा सुनायी है, जबकि दो दोषियों को संजय यादव और एक अन्य के खिलाफ अगली तिथि को कोर्ट सजा सुनायेगी. पूर्व में ही सभी दोषी करार दिए जा चुके हैं.

नशे में धुत युवक को किया पुलिस के हवाले

बोकारो, चास के चेकपोस्ट मे नशे की हालत में एक युवक ने जमकर उत्पात मचाया. युवक दुकान से निकल रही एक महिला का दुपट्टा छीनकर भाग रहा था, तो कभी किसी को भी गाली देते हुए परेशान कर रहा था. जब लोगों ने उसे पकड़ना चाहा, तो वह दुकानदारों को मारने की धमकी देने लगा. हाथ में बोतल लेकर लोगों को डरा रहा था. यह देखकर स्थानीय लोगों ने उसे पकड़कर सुभाष चौक में रस्सी से बांध दिया. चास पुलिस को बुलाकर हवाले कर दिया. लोगों के अनुसार युवक चास के धीवर टोला का रहने वाला है. आसपास के लोग उसे शंभू नाम से जानते हैं. युवक पूर्व में कई बार चोरी के आरोप में जेल भी जा चुका है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें