संवाददाता, पटना
रेरा अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह ने कहा कि अपार्टमेंट में फ्लैट के खरीदारों के हितों की रक्षा की जायेगी. पैसा देने के बावजूद फ्लैट नहीं मिलने की शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर सुलझाया जायेगा. इस संबंध में भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता कोड 2016 का हवाला देते हुए उन्होंने प्राधिकरण हाल में लागू नये कानूनों का गहन अध्ययन कर रहा है, ताकि फ्लैट खरीदारों और प्रमोटरों के हितों की रक्षा सही ढंग से की जा सके. वह सोमवार को रेरा अधिकारी-कर्मियों के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन कर रहे थे. चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, पटना के सहयोग से आयोजित प्रशिक्षण कार्यशाला में विश्वविद्यालय के कुलपति एवं प्रसिद्ध कानूनविद फैजान मुस्तफा, रिटायर्ड जिला न्यायाधीश ओम प्रकाश और भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी राघव महेश्वरी ने प्रशिक्षण दिया. रेरा अध्यक्ष ने कहा कि हमें कानून में हो रहे बदलावों के बारे में हमें खुद को सूचित रखने की जरूरत है. अगर आपको कानून की सही जानकारी नहीं है, तो लोग आपको गंभीरता से नहीं लेंगे. राघव महेश्वरी ने दिवाला एवं शोधन अक्षमता कोड 2016 के विभिन्न पहलुओं पर जानकारी दी. उन्होंने बताया कि कैसे इस कोड के प्रावधान घर खरीदारों के लिए वरदान साबित हुए हैं. खासकर वैसे परियोजनाओं के मामलों में जहां प्रमोटर ग्राहकों से पैसे लेने के बाद भी घर नहीं दे सके हैं या उनका पैसा नहीं लौटाया है. मौके पर प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी वेद प्रकाश, एके तिवारी, राजेश थदानी एवं अमरेंद्र शाही भी मौजूद रहे. सीएनएलयू के रजिस्ट्रार एसपी सिंह ने स्वागत, व रेरा बिहार के सचिव आलोक कुमार ने धन्यवाद ज्ञापन किया.
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