Madhubani News. झंझारपुर : लौकही लौकही थाना क्षेत्र में करीब 21 वर्ष पूर्व भूमि विवाद को लेकर महेंद्र यादव की हुई हत्या मामले की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय घनश्याम सिंह के न्यायालय में सोमवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद लौकही थाना क्षेत्र के आरोपी हरे कृष्णा यादव, रामकुमार यादव ,विनोद यादव, कमल यादव, उत्तम यादव, जहुरी यादव, संजय यादव, रामाधार यादव एवं कुलदीप यादव को दफा 304 व 149 भादवि में 10- 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही प्रत्येक आरोपी पर 10-10 हजार रुपया जुर्माना भी लगाया है. वहीं न्यायालय ने सभी आरोपी को दफा 307 भादवि में भी सात-सात वर्ष करावास की सजा सुनाई है. सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी. सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक देव शंकर झा ने न्यायालय में बहस करते हुए कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की थी. वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता लड्डू झा ने कम से कम सजा देने की मांग की थी. क्या है मामला अभियोजन के अनुसार 15 अगस्त 2003 को को भूमि विवाद के लेकर हुए मारपीट में आरोपियों ने लाठी, डंडे व फरसा से महेन्द्र यादव के साथ मारपीट की थी. जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया था. जिनका इलाज के दौरान मौत हो गई थी. मामले को लेकर मृतक की पत्नी पवन देवी ने लौकही थाना में प्राथमिक दर्ज कराई थी.
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