बक्सर कोर्ट . अपर जिला व सत्र न्यायाधीश आठ ने हत्या के मामले में पति सूरज कुमार को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनायी, न्यायालय ने अभियुक्त पर 20 हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया है. जिसे नहीं देने पर अतिरिक्त समय जेल में बिताने होंगे. इस आशय की जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक ददन कुमार सिंह ने बताया कि 11 अक्टूबर 2021 को धनसोई थाना के चकिया गांव में गाली गलौज करने के बाद अभियुक्त पति ने कुदाल से मार कर पत्नी शारदा देवी की हत्या कर दी थी. उक्त मामले की सुनवायी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 8 सुनील कुमार सिंह की अदालत में किया गया. जहां उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को भारतीय दंड विधान की धारा 302 के तहत कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी, न्यायालय ने अभियुक्त पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. जिसे नहीं देने पर अतिरिक्त समय जेल में बिताने होंगे. राजपुर में बरात गये व्यक्ति की हत्या के दोषी को मिली उम्रकैद बक्सर कोर्ट . राजपुर थाना कांड संख्या 95 /2015 में अभियुक्त विमलेश कुमार राय को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है. न्यायालय ने अभियुक्त पर अर्थ दंड भी लगाया है. जिससे नहीं देने पर अतिरिक्त समय जेल में बिताने होंगे. इस आशय की जानकारी देते हुए एडिशनल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर रामनाथ ठाकुर ने बताया कि 5 जून 2015 को शादी समारोह में शामिल होने के लिए राजपुर थाना के मगराव के रहने वाले लक्ष्मण सिंह बारात में गए थे. जहां किसी बात को लेकर इसी थाना के उत्तमपुर गांव का रहने वाला विमलेश कुमार राय ने गोली मारकर हत्या कर दिया था. उक्त मामले की प्राथमिकी मृतक के बड़े भाई रामजी सिंह ने अस्पताल में पुलिस को दर्ज कराया था . मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय विजेंद्र कुमार के न्यायालय में की गयी सुनवाई में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल सात गवाहों की गवाही को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया. उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त विमलेश कुमार राय को भारतीय दंड विधान की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास एवं छह हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनायी गयी, वहीं 27 आर्म्स के एक्ट के तहत तीन वर्षों के कारावास एवं पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी गयी, दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी. वही ब्रह्मपुर सेशन ट्रायल्स केश 334/ 2013 में अभियुक्त शिवजी पांडे, पिंटू पांडे, महेशनंद पांडे, गणेशानंद पांडे को सजा सुनायी गयी. इस आशय की जानकारी देते हुए एपीपी रामनाथ ठाकुर ने बताया कि न्यायालय ने सभी अभियुक्तों पर 25-25 हजार रुपए का अर्थ दंड लगाया है जिसे पीड़िता को देना होगा. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दो के न्यायालय ने उक्त मामले में प्रोबेशन आफ ऑफरेंडर एक्ट का उपयोग करते हुए सभी अभियुक्तों को सदाचार बनाए रखने का चेतावनी देते हुए फैसला सुनाया.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है