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बीपीएससी से नियुक्त शिक्षकों को प्रधानाध्यापक पद का प्रभार सौंपने के निर्णय पर रोक

बीपीएससी से नियुक्त शिक्षकों को प्रधानाध्यापक पद का प्रभार सौंपने के निर्णय पर रोक

हाइकोर्ट ने सात अक्तूबर तक मांगा जवाब विधि संवाददाता, पटना राज्य के माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त शिक्षकों को विद्यालय के प्रधानाध्यापक का प्रभार सौंपने के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी आदेश पर पटना हाइकोर्ट ने तत्काल प्रभाव से रोक लगाते हुए सात अक्तूबर तक जवाब तलब किया है . यह निर्देश माध्यमिक शिक्षा निदेशक द्वारा चार सितंबर को जारी किया गया था. न्यायाधीश नानी टांगिया की एकलपीठ ने किशोरी दास द्वारा दायर रिट याचिका पर अधिवक्ता जैनुल आबेदीन को सुनने के बाद यह आदेश दिया. कोर्ट को अधिवक्ता जैनुल ने बताया है कि राज्य सरकार के शिक्षा निदेशालय द्वारा एक पत्र इस आशय का जारी किया गया है कि राज्य के जिस किसी भी माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कोई भी नियोजित शिक्षक अगर प्रधानाध्यापक के प्रभार में है तो वह अविलंब बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त शिक्षक को विद्यालय के प्रधानाध्यापक का प्रभार सौंप दें. इन्होंने कोर्ट को बताया कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त शिक्षक जो अभी एक वर्ष से कार्यरत हैं, जबकि नियमावली के अनुसार माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक पद के न्यूनतम आठ वर्षों का सेवा अनुभव अनिवार्य है. उन्होंने कोर्ट को बताया कि इस अधिसूचना के अनुसार शिक्षा विभाग ने बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त ऐसे शिक्षकों को प्रधानाध्यापक बनाए जाने की बात कही है, जिनका अनुभव मात्र एक वर्ष का ही है ,जबकि माध्यमिक विद्यालयों में नियोजित शिक्षक जिनका अनुभव पंद्रह से बीस वर्ष का है ,उनसे प्रभारी प्रधानाध्यापक का पद वापस लेकर बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा एक वर्ष से नियुक्त शिक्षकों को देने की बात कही गयी है . इन्होंने कोर्ट को बताया कि सरकार ने प्रधानाध्यापकों के पद पर नियमित नियुक्ति करने के लिए जो परीक्षा आयोजित करायी थी उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आ पाया है. रिजल्ट आने के बाद सभी विद्यालयों में प्रधानाध्यापक का पद खुद ही भर जायेगा.

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