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saran news. जज ने जेल अधीक्षक पर लगाया पांच हजार का जुर्माना

कोर्ट ने दो अभियुक्तों को न्यायालय में पेश करने का दिया था आदेश, जेल डीआईजी पटना को भी भेजा गया था पत्र

छपरा (कोर्ट). अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ संजीव कुमार राय ने मंडलकारा के अधीक्षक पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है . न्यायधीश ने न्यायालय में लंबित सत्रवाद संख्या 373/ 2005 में बार-बार अभियुक्तों को न्यायालय में प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया था, परंतु जेल अधीक्षक ने काराधीन अभियुक्त बिनोद सिंह तथा सत्यनारायण सिंह को न्यायालय में पेश नहीं किया था, जिसपर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए जेल अधीक्षक पर पांच हजार रुपए का अर्थ दण्ड लगाया है. साथ ही 19 अक्तूबर को दोनों अभियुक्तों को न्यायालय में अपने साथ प्रस्तुत करने का भी आदेश दिया है . बताते चलें कि अभियुक्त को कोर्ट में प्रस्तुत करने के लिए न्यायालय द्वारा जेल अधीक्षक को पूर्व में बार-बार पत्र निर्गत किया गया था . ज्ञात हो कि सत्रवाद में गवाही चल रही है और गवाह न्यायालय में उपस्थित हो रहा है परंतु अभियुक्त के नहीं रहने के कारण गवाही नहीं हो पा रही है. जेल अधीक्षक द्वारा कोर्ट के आदेश को दरकिनार कर काराधीन अभ्युक्तों को न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है जिसके वजह से मामला लंबित चल रहा है . इसको लेकर कोर्ट ने पूर्व में कारा डीआईजी पटना को भी पत्र भेजा था, परंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई . तब कोर्ट ने कदम उठाते हुए जेल अधीक्षक पर जुर्माना लगाते हुए अर्थ दंड की राशि को जिला विधिक प्राधिकार में जमा कराने का आदेश दिया है.

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