आरोपित को हर माह के पहले और तीसरे रविवार को मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना में लगानी होगी हाजिरी जदयू के तत्कालीन महानगर अध्यक्ष राजदीप कुमार राजा उर्फ राजा यादव पर हुए जानलेवा हमला के आरोपित जेल में धनंजय यादव को पटना उच्च न्यायालय ने शर्तिया जमानत दे दी है. विवि थाना क्षेत्र के परबत्ती मोहल्ले में विगत एक जून को हुई घटना में केस दर्ज होने के बाद भागलपुर पुलिस ने चार जून को धनंजय यादव को गिरफ्तार कर जेल भेजा था. जिसके बाद से वह जेल में था. मामले में भागलपुर व्यवहार न्यायालय से जमानत याचिका खारिज होने के बाद आरोपित की ओर से पटना उच्च न्यायालय में जमानत याचिका दाखिल की गयी थी. जिस पर तीन अक्तूबर को सुनवायी करते हुए न्यायालय ने 10 हजार रुपये के निजी मुचलके पर शर्तिया जमानत दी. जिसमें आरोपित को हर माह के पहले और तीसरे रविवार को उत्तर प्रदेश स्थित मेरठ जनपद के ब्रह्मपुरी थाना में जाकर हाजिरी लगाने का आदेश दिया है. निर्धारित तिथि में हाजिरी नहीं लगाने पर जमानत याचिका खारिज कर दी जाएगी. बता दें कि मामला संज्ञान में आने के बाद भागलपुर पुलिस ने धनंजय यादव के घर पर छापेमारी की थी. जिसमें पुलिस ने हथियार भी बरामद किया था. इधर, राजदीप राजा के साथ मारपीट का वीडियो भी वायरल हुआ था. दहेज प्रताड़ना के आरोप में प्राथमिकी दर्ज हबीबपुर निवासी रौशनी नामक महिला ने अपने पति सहित ससुराल वालों के विरुद्ध दहेज प्रताड़ना को लेकर केस दर्ज कराया है. दिये आवेदन में बताया है कि उसकी शादी पांच साल पूर्व बुद्धुचक निवासी मो. फैसल से हुई थी. शदी के कुछ दिन बाद से ही दो लाख रुपये दहेज को लेकर पति उसे प्रताड़ित करता है. इसके बाद उसने अपने ससुराल पक्ष के कई लोगों से उसकी मदद करने की गुहार भी लगायी, लेकिन सभी पति के पक्ष में थे. आरोप लगाया कि उक्त लोगों ने गला दबाकर हत्या करने की धमकी भी देते हैं. इसके बाद वह गर्भवती हो गयी, जिसके बाद ससुराल वालों ने मायके भेज दिया. इसी बीच उसके ससुराल वालों ने उसके पति की दूसरी शादी करा दी. इस बात की जानकारी मिलने के बाद महिला थाना पहुंच कर केस दर्ज कराया है.
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