Primary Teacher Scam : राज्य के सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति घोटाले मामले में सीबीआई द्वारा दर्ज किये गये मामले में अब तापस मंडल और कौशिक माझी को अदालत से जमानत मिल गयी है. मंगलवार को बैंकशाल कोर्ट स्थित स्पेशल कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है. यानी करीब 595 दिनों तक जेल में रहने वाले मंडल अब जमानत पर बाहर निकल पायेंगे. उनके पहले उक्त मामले में राज्य के प्राथमिक शिक्षा पर्षद के पूर्व अध्यक्ष मानिक भट्टाचार्य. उनकी पत्नी और बेटे के अलावा विधायक जीवन कृष्ण साहा को जमानत मिल चुकी है.
पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी व प्रमोटर अयन शील की जमानत अभी नहीं
अब उनके करीबी माने जाने वाले मंडल व अन्य एक व्यक्ति को अदालत ने जमानत दे दी. मंडल को इसके पहले प्रवर्तन निदेशालय (इडी) द्वारा दर्ज मामले में जमानत मिल चुकी थी. उक्त मामले में गिरफ्तार राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी व प्रमोटर अयन शील की जमानत याचिका को कोर्ट ने मंजूर नहीं की है. वर्ष 2022 में सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में हुई नियुक्तियों के घोटाले में सीबीआइ व इडी ने एक के बाद एक लोगों को गिरफ्तार किया था. इनमें पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी, विधायक मानिक भट्टाचार्य के अलावा तापस मंडल व अन्य लोग शामिल रहे.
ओएमआर शीट से छेड़छाड़ व नष्ट किये जाने का मामला आया सामने
मामले में कुंतल घोष की गिरफ्तारी के बाद मंडल का नाम सामने आया था. उसने कहा था कि यदि उसे गिरफ्तार किया गया है, तो तापस व नीलाद्रि नामक शख्स को क्यों बख्शा जा रहा है. इसके बाद ही केंद्रीय जांच एजेंसी की तफ्तीश के रडार पर मंडल भी आ गया. पूछताछ में उसके दिये बयान में गड़बड़ी मिलने के बाद सीबीआइ ने उसे गिरफ्तार किया था. इधर, वर्ष 2014 में प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति के लिए हुई परीक्षा में ओएमआर शीट से छेड़छाड़ व नष्ट किये जाने की बात पहले ही सामने आयी थी.
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