DTO, कैमूर: जिला अंतर्गत संचालित सभी निजी विद्यालयों के प्रचार व निदेशक विद्यालयों में प्रचलित वाहनों के सभी कागजात 31 अक्तूबर से पहले अपडेट करा लें, नहीं तो 31 अक्तूबर के बाद अभियान चलाकर स्कूली वाहन चेक किये जायेंगे और कागजात अपडेट नहीं रहने पर कार्रवाई भी होगी. इधर, 31 अक्तूबर से पहले निजी विद्यालय में परिचालित वाहनों के कागजात अपडेट करने को लेकर जिला परिवहन पदाधिकारी ने सभी निजी विद्यालयों के निदेशक एवं प्राचार्य को आदेश जारी किया है.
निश्चित रूप से करा लें अपडेट
आदेश में कहा गया है कि विगत 28 सितंबर को जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय विद्यालय बाल परिवहन समिति की भौतिक बैठक हुई थी. बैठक में सभी विद्यालयों के निदेशक व प्राचार्य को निर्देश दिया गया था कि स्कूलों में चल रहे वाहनों के सभी कागजात 31 अक्तूबर तक निश्चित रूप से अपडेट करा लें, नहीं तो कार्रवाई की जायेगी.
वहीं जारी आदेश में कहा है कि सभी निजी विद्यालयों के निदेशक व प्राचार्य 31 अक्तूबर तक वाहनों के कागजात अपडेट करा लें, नहीं तो 31 अक्तूबर के बाद किसी भी स्कूली वाहनों में कोई भी कागजात अपडेट नहीं पाये जाने पर संबंधित विद्यालय के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जायेगी.
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