28.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

सुदीप्त के खिलाफ मामलों पर राज्य व सीबीआइ से मांगी रिपोर्ट

सारधा चिटफंड घोटाले के मुख्य आरोपी सुदीप्त सेन के खिलाफ चल रहे और लंबित मामलों के संबंध में कलकत्ता हाइकोर्ट ने राज्य सरकार व केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआइ) से रिपोर्ट मांगी है. कलकत्ता हाइकोर्ट के न्यायाधीश जयमाल्य बागची व न्यायाधीश गौरांग कंठ की खंडपीठ ने राज्य के एडीजी (लीगल) से पूछा है कि सुदीप्त सेन के खिलाफ कुल कितने मामले चल रहे हैं, कितने मामलों में सुदीप्त सेन को जमानत मिल गयी है और कितनों में अभी भी वह जेल हिरासत में है. इसके साथ ही हाइकोर्ट ने यह भी पूछा है कि सुदीप्त सेन के खिलाफ राज्य के बाहर कितने मामले चल रहे हैं

कोलकाता.

सारधा चिटफंड घोटाले के मुख्य आरोपी सुदीप्त सेन के खिलाफ चल रहे और लंबित मामलों के संबंध में कलकत्ता हाइकोर्ट ने राज्य सरकार व केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआइ) से रिपोर्ट मांगी है. कलकत्ता हाइकोर्ट के न्यायाधीश जयमाल्य बागची व न्यायाधीश गौरांग कंठ की खंडपीठ ने राज्य के एडीजी (लीगल) से पूछा है कि सुदीप्त सेन के खिलाफ कुल कितने मामले चल रहे हैं, कितने मामलों में सुदीप्त सेन को जमानत मिल गयी है और कितनों में अभी भी वह जेल हिरासत में है. इसके साथ ही हाइकोर्ट ने यह भी पूछा है कि सुदीप्त सेन के खिलाफ राज्य के बाहर कितने मामले चल रहे हैं. वहीं, हाइकोर्ट की खंडपीठ ने अपने आदेश में सीबीआइ से भी सुदीप्त सेन के खिलाफ लंबित मामलों के बारे में जानकारी मांगी है. मामले की अगली सुनवाई 21 नवंबर को हाइकोर्ट में होगी.

उल्लेखनीय है कि सुदीप्त सेन को सीबीआइ द्वारा दायर चार मामलों में जमानत मिल चुकी है, लेकिन अन्य कई मामलों में उसे अब तक जमानत नहीं मिली है. इसे लेकर अब सुदीप्त सेन ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाइकोर्ट में याचिका दायर की है. गौरतलब है कि सारधा कंपनी का मालिक सुदीप्त सेन चिटफंड घोटाला मामले में विचाराधीन कैदी है. उसके खिलाफ राज्य की विभिन्न अदालतों में कई मामले लंबित हैं. लेकिन सुदीप्त सेन ने हाल ही में एक मामला दायर पूछा है कि उसके खिलाफ कितनी अदालतों में कुल कितने मामले लंबित हैं. साथ ही आरोप लगाया है कि उसे सभी मामलों में पेश नहीं किया जा रहा है. सुदीप्त सेन के अधिवक्ता ने दावा किया है कि उसे ऑनलाइन या शारीरिक रूप से मामलों की सुनवाई के दौरान पेश किया जाना चाहिए. सुदीप्त सेन की इस याचिका पर खंडपीठ ने सीबीआइ से रिपोर्ट मांगी थी. सीबीआइ ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक कुल 104 मामले दर्ज किये जाने थे, लेकिन 76 मामले दर्ज किये गये और इन सभी मामलों को सीबीआइ ने चार मामलों में शामिल कर दिया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें