महाराजगंज. महाराजगंज में विवाह निबंधन के प्रति लोगों में रूचि नहीं है. क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष साकड़ों शादियां होती है. जिसके अनुपात में कार्यालय में निबंधन नहीं हो पाता है. विभागीय सूत्र बताते हैं कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में किसी युवक-युवती का विवाह होने के 30 दिनों के अंदर विवाह निबंधन कराने का प्रावधान है. अगर किसी दंपत्ति द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर अगर विवाह निबंधन नहीं कराते हैं तो विलंब शुल्क वसूलने का भी नियम है. आम लोगों को शादी के बाद निबंधन कराने को लेकर विभाग की ओर से अभी तक सकारात्मक पहल नहीं किया गया है. आंकड़े भी यहीं बताते है कि 2021 से विवाह निबंधन पर नजर डाले तो 2021 में 39, 2022 में 45, 2023 में 41 और 2024 के 15 अक्टूबर तक मात्र 34 विवाहों का निबंधन हुआ है. परेशानी से बचने के लिए पंजीकरण जरूरी : भविष्य की परेशानी से बचने के लिए सबको शादी का पंजीकरण जरूर करना चाहिए. भारतीय सेना के तीनों अंग में जवान से लेकर प्रमुख तक शादी का प्रमाण पत्र आवश्यक है. पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते समय, शादी के बाद बीमा में मैरिज सर्टिफिकेट लगाना जरूरी है. अगर दंपति ट्रैवल वीजा या किसी देश में स्थायी निवास के लिए ट्रैवल वीजा में यह जरूरी है. इसके साथ ही अब हर स्तर पर विवाह पंजीकरण आवश्यक किया जा रहा है. शादी के बाद अगर आप ज्वाइंट बैंक अकाउंट व लोन के लिए मैरिज सर्टिफिकेट भी अब जरूरी है. कार्यालय में मात्र 300 रुपए फीस देकर विवाह पंजीकरण करा सकते है. इसके अतिरिक्त कोई राशि नहीं लगती और नहीं किसी वकील की जरूरत है. निबंधन के लिए आनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं. बोले अधिकारी: इसके लिए जन्म या मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र, एसडीएम कोर्ट से शपथ पत्र, लड़का लड़की का फोटो तीन कॉपी, तीन गवाह जिनका आधार कार्ड या पहचान पत्र अनिवार्य है. यह कागजात दोनों पक्ष की ओर से अनिवार्य है. यह कोर्ट मैरिज या विवाह निबंधन दोनों के लिए आवश्यक है. लखन कुमार, अवर निबंधन पदाधिकारी, महाराजगंज
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