दुमका. विधानसभा चुनाव को लेकर आदर्श चुनाव आचार संहिता प्रभावी हो गयी है. चुनाव की घोषणा के 24 घंटे के अंदर तमाम सरकारी भवनों, संपत्तियों पर सभी दीवार लेखन, पोस्टर, कट आउट, हार्डिंग्स, बैनर, झंडे आदि हटाने होंगे. किसी भी राजनीतिक दल, उम्मीदवार या चुनाव से जुड़े किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सरकारी वाहन का दुरुपयोग निषद्ध होगा. यहां तक कि वाणिज्यिक वाहनों पर भी झंडा, स्टीकर लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जबतक की वह वाहन वैध रूप से चुनाव प्रचार के लिए उपयोग में न लाया गया हो. जिला निर्वाचन पदाधिकारी आंजनेयुलू दोड्डे ने बताया कि मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के अधीन निजी वाहनों में यदि झंडे और स्टिकर का उद्देश्य किसी विशेष पार्टी को आकर्षित करना हो, तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 176 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा. 48 घंटे के अंदर हटवाने होंगे ये सभी: सार्वजनिक संपत्ति को विकृत करना और सार्वजनिक स्थान का दुरुपयोग जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड , हवाई अड्डे, रेलवे पुल, सड़क मार्ग, सरकारी बसें, बिजली-टेलीफोन के खंभे स्थानीय निकाय की इमारतों आदि पर दीवार लेखन, किसी अन्य रूप में विरूपण के कागज, कटआउट, होर्डिंग, बैनर झंडे आदि के रूप में सभी अनाधिकृत राजनीतिक विज्ञापन को हटाना. वहीं 72 घंटे के अंदर सभी निजी संपत्तियों का विरूपण भी हटवा लेना होगा.
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