13.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

Muzaffarpur News: आत्मसमर्पण के लिए घर से रवाना हुए मुन्ना शुक्ला, 26 साल पुराने मामले में मिला है आजीवन कारावास

Muzaffarpur News: पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला आज अपने भारी समर्थकों के साथ आत्मसमर्पण के लिए अपने आवास से रवाना हो चुके हैं। सुबह से ही उनकी एक झलक पाने को उनके कार्यकर्ता और समर्थक उनके घर के बाहर खड़े थे। 26 साल पुराने मामले में हुई है आजीवन कारावास की सजा।

Muzaffarpur News: पूर्व विधायक बाहुबली मुन्ना शुक्ला अपने आवास जिले के नया टोला से दर्जनों गाड़ियों के काफिले के साथ आत्मसमर्पण के लिए पटना के सिविल कोर्ट के लिए निकल चुके हैं। आज शाम पटना के एमपी-एमएल कोर्ट में वे आत्मसमर्पण करेंगे। बता दें, 26 साल पुराने मंत्री बृज बिहारी प्रसाद की गोली मारकर हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस हत्याकांड के बाद मुन्ना शुक्ला समेत कई लोगों के ऊपर नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।

15 दिनों का मिला था समय

15 दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने मामले में दो लोगों को आरोपी पाया। जिसमें पूर्व बाहुबली विधायक मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी शामिल हैं। दोनों आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों आरोपियों को आत्मसमर्पण के लिए 15 दिनों का समय दिया गया था। जो अवधि आज समाप्त हो रही है।

आवास पर कार्यकर्ता और समर्थकों की लगी भीड़

बता दें, आज सुबह से ही लालगंज के पूर्व बाहुबली विधायक मुन्ना शुक्ला के आवास पर हजारों कार्यकर्ता और समर्थक का ताता लगा रहा। अपने नेता की एक झलक पाने के लिए सभी कार्यकर्ता और समर्थक उनके आवास के बाहर खड़े थे।

SC ने हाई कोर्ट का फैसला पलटा

आईजीआईएमएस में 13 जून 1998 को बिहार सरकार के मंत्री रहे बृजबिहारी प्रसाद की हत्या की गई थी। इस मामले में मुन्ना शुक्ला समेत छह आरोपितों को उम्रकैद की सजा दी गई थी। हाईकोर्ट ने इसमें सभी को बरी कर दिया था। उसके बाद इसके खिलाफ बृज बिहारी प्रसाद की पत्नी रामा देवी और सीबीआई की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी। चार अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने हत्याकांड में मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी पर उम्रकैद की सजा बरकरार रखी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला पलट दिया था।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें