14.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

High Court: ‘हिंदुस्तान मुर्दाबाद’ वाली जुबां से 21 बार बोलना पड़ेगा भारत माता की जय, हाई कोर्ट की अनोखी सजा

High Court: देश विरोधी नारे लगाने वाले व्यक्ति को हर बार सलामी के साथ 'भारत माता की जय' के नारे भी लगाने होंगे.

High Court: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ‘पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद’ के नारे लगाने वाले एक व्यक्ति को अनोखी सजा सुनाई है. कोर्ट ने कहा कि इस व्यक्ति को हर महीने दो बार स्थानीय पुलिस थाने जाना होगा और राष्ट्रीय ध्वज को 21 बार सलामी देनी होगी. साथ ही, हर बार सलामी के साथ ‘भारत माता की जय’ के नारे भी लगाने होंगे.

मामला 17 मई का है जब फैजल उर्फ फैजान नामक व्यक्ति ने देश विरोधी नारे लगाए थे. मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के मिसरोद पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ केस दर्ज किया गया. हाईकोर्ट में फैजल के वकील ने यह स्वीकार किया कि उसने देश विरोधी नारे लगाए थे. हाई कोर्ट ने जमानत देते हुए शर्त लगाई कि फैजल को हर महीने के पहले और चौथे मंगलवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच मिसरोद थाने में उपस्थित होकर ‘भारत माता की जय’ के नारे लगाते हुए राष्ट्रीय ध्वज को 21 बार सलामी देनी होगी.

इसे भी पढ़ें: दुनिया के किसी भी पिता को न देखना पड़े ऐसा दिन, विज्ञापन देख आंखों में भर आएंगे आंसू  

कोर्ट में सरकारी वकील ने बताया कि फैसल के खिलाफ पहले से कई मामले दर्ज हैं और उसने देश विरोधी नारे लगाकर गंभीर अपराध किया है. कोर्ट ने उसे 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी है. अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि उनके पास फैसल के नारे लगाते हुए एक वीडियो है, लेकिन वीडियो को अदालत में पेश नहीं किया गया, जिसके कारण जमानत की सुनवाई कई महीनों तक टलती रही.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें