22.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

नाबालिग से गैंगरेप में तीन को 20-20 वर्ष की सजा

नाबालिग बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म करने के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश विवेकानंद प्रसाद ने तीन आरोपियों को दोषी पाते हुए उन्हें 20-20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

बेतिया. नाबालिग बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म करने के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश विवेकानंद प्रसाद ने तीन आरोपियों को दोषी पाते हुए उन्हें 20-20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही तीनों के ऊपर 75-75 हजार रुपया अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर उन्हें अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. सजायाफ्ता बृज किशोर कुमार, कृष्ण कुमार एवं धीरज कुमार श्रीनगर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं. पोक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक वेद प्रकाश द्विवेदी ने बताया कि घटना 26 मार्च 2023 की है. एक नाबालिग बच्ची अपने नाना के घर रहती थी. रात्रि 10:00 बजे सभी अभियुक्त उसके घर आए तथा पीड़ित नाबालिग बच्ची को बुलाए और बोले कि तुम्हारी मां कहां है, तो बच्ची ने कहा कि मेरी मां बगल में गीत गाने गई है. उसके बाद तीनों आरोपी ने मिलकर उसको मक्के के खेत में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. इस संबंध में पीड़िता के नाना ने श्रीनगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. इसी मामले की सुनवाई पूरी करते हुए विशेष न्यायाधीश ने तीनों आरोपियों को दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें