गोपालगंज. सदर अनुमंडल में धनाढ्य लोगों के द्वारा वर्षों से फ्री का अनाज उठाया जा रहा था. ऐसे में चार सौ अपात्र लाभुकों को चिह्नित कर उनको एसडीओ डॉ प्रदीप कुमार की ओर से शनिवार को नोटिस जारी किया गया है. एक सप्ताह के भीतर ऐसे लोग राशन कार्ड सरेंडर नहीं करते हैं, तो उन पर सर्टिफिकेट केस दर्ज कर प्राथमिकी भी दर्ज करायी जायेगी. चार सौ ऐसे लोग हैं जाे अपने राशन कार्ड से सरकार से मिलने वाले फ्री के अनाज को उठाकर या तो बेच देते हैं या उसे खाते हैं. एसडीओ ने ऐसे एक-एक परिवार को चिह्नित कर अब उन पर कार्रवाई शुरू कर दी है. संख्या पांच हजार से अधिक होने की बात सामने आयी है. पहले चरण में चार सौ लोगों को नोटिस दिया गया है. बाकी भी प्रशासन की ओर से अपील की जा रही है कि वे अपना राशन कार्ड सरेंडर कर दें. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के लाभुक जो पात्रता की श्रेणी में नहीं आते हैं अपना राशन कार्ड संबंधित प्रखंड के एमओ-बीडीओ व एसडीओ कार्यालय में सरेंडर कर सकते हैं.
राशन के मूल्य की भी होगी रिकवरी
एसडीओ के स्तर से जांच के दौरान यदि वे अपात्र पाये जाते हैं, तो कठोरता से कार्रवाई होगी. राशन कार्ड रद्द कर प्राथमिकी दर्ज करने के साथ-साथ उनके द्वारा अबतक लाभान्वित खाद्यान्न को बाजार मूल्य की दर पर वसूली करने की कार्रवाई की जायेगी. एसडीओ के स्तर पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी चल रही है. एक-एक राशन दुकान, टोला, मुहल्लों से साक्ष्य को जुटाया जा रहा है. जो लोग अपात्र की श्रेणी में हैं उनकी पूरी जानकारी प्रशासन जुटा रहा है. ऐसे लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करने के साथ ही राशि की रिकवरी तक हो सकती है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है