बोकारो थर्मल. डीवीसी मुख्यालय प्रबंधन ने श्रमिक यूनियन की मैथन शाखा के साथ मैथन में रविवार को बैठक कर कुछ सीमाओं के साथ डीवीसी कर्मियों के लिए आवास भत्ता को पुन: आरंभ करने का निर्णय लिया है. चार अक्टूबर को न्यायालय के समक्ष द्विपक्षीय वार्ता का रिकार्ड नोट प्रस्तुत किया गया, जिसके बाद न्यायालय ने डीवीसी प्रबंधन को कार्यालय आदेश जारी करने का निर्देश दिया है. न्यायालय के इस निर्णय से डीवीसी के स्थानीय कर्मचारी जो अपने गांव से ड्यूटी आते हैं और डॉरमेट्री में रहते हैं, उन्हें इसका लाभ मिल सकेगा. बैठक में यूनियन के महामंत्री अभिजीत राय, संयुक्त मोर्चा कन्वेनर जीवन आइच, संयुक्त महामंत्री निशित मुखर्जी, राजीव तिवारी, बोकारो थर्मल के सचिव बृजकिशोर सिंह, पप्पू घांसी, प्रकाश चंद मेहता, शशि भूषण प्रसाद, फूलचंद मांझी, शंकर गुप्ता, विजय चौधरी, राम कुमार, हीरालाल, मैथन के सुधीर कुमार आदि उपस्थित थे. उल्लेखनीय है कि डीवीसी प्रबंधन ने आदेश जारी कर अपने कामगारों को आवास लेने की बाध्यता संबंधी शर्त लगाकर कई कर्मियों को मिल रहे आवास भाड़ा भत्ता को बंद कर दिया था. श्रमिक यूनियन की मैथन शाखा ने इस मुद्दे पर लेबर कोर्ट धनबाद में शिकायत दर्ज करायी थी. न्यायालय ने डीवीसी प्रबंधन के सक्षम पदाधिकारी को इस मुद्दे पर हस्तक्षेप करने का निर्देश दिया था.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है