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Gopalganj News : गोपालगंज में बस स्टैंड की जमीन की फर्जी जमाबंदी करने के मामले में सीओ निलंबित

Gopalganj News : राजेंद्र नगर बस स्टैंड की जमीन की फर्जी जमाबंदी करने के मामले में डीएम की रिपोर्ट के बाद राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सदर अंचल के सीओ गुलाम सरवर को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए तिरहुत के आयुक्त कार्यालय, मुजफ्फरपुर में अटैच कर दिया है.

गोपालगंज. राजेंद्र नगर बस स्टैंड की जमीन की फर्जी जमाबंदी करने के मामले में डीएम की रिपोर्ट के बाद राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सदर अंचल के सीओ गुलाम सरवर को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए तिरहुत के आयुक्त कार्यालय, मुजफ्फरपुर में अटैच कर दिया है. सरकार के संयुक्त सचिव अनिल पांडेय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि राजेंद्र नगर बस स्टैंड की फर्जी जमाबंदी के मामले में डीएम ने पत्रांक 3563 दिनांक 23 सितंबर पर अपर समाहर्ता आशीष कुमार सिन्हा, एसडीओ डॉ प्रदीप कुमार व डीसीएलआर फैजान सरवर की जांच रिपोर्ट सौंपी. इसमें प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने पर सीओ गुलाम सरवर को बिहार सरकार की नियमावली 2005 के नियम 9(1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है. बता दें कि प्रभात खबर के खुलासे के बाद प्रशासन ने इस मामले की जांच व कार्रवाई शुरू की थी. इस मामले में कुचायकोट थाना क्षेत्र के सासामुसा गांव के अजय दुबे ने अधिकारियों की सेटिंग से बस स्टैंड की जमीन को अपने नाम करा लिया था. 1980 में जमीन खरीद दिखा कर वर्ष 1980-81 से जमाबंदी के रजिस्टर- टू में अलग से एक पन्ना में लिख कर जोड़ दिया गया था. वर्ष 2024 तक जमीन की रसीद नहीं कट रही थी. दो सितंबर, 2024 की सुबह 10:44 बजे सीओ गुलाम सरवर के स्वीकृति देने के बाद तीन सितंबर को 1900 रुपये की रेंट रसीद भी दोपहर बाद 3:04 बजे काट दी गयी. डीएम के आदेश पर एसडीओ डॉ प्रदीप कुमार ने जांच की. जांच में फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद डीएम के आदेश पर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी राहुलधर दुबे ने नगर थाने में 18 सितंबर को सीओ, राजस्व कर्मचारी, सीआइ व भू-माफिया सासामुसा के अजय दुबे के खिलाफ नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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