प्रतिनिधि, अररिया न्यायामंडल अररिया के एडीजे-04 रवि कुमार की अदालत ने पति-पत्नी के बीच आपसी विवाद होने पर चाकू मारकर पत्नी की हत्या करने का मामला प्रमाणित होने पर अररिया प्रखंड के दियारी वार्ड संख्या 08 के 45 वर्षीय मो वासिक पिता समसुल हक को उम्रकैद की सजा सुनाई है. आरोपित को आजीवन कारावास की सजा के अलावा 30 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है. जुर्माने की राशि जमा नही होने पर आरोपित को छह माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगताने का आदेश जारी किया गया है. यह सजा एसटी 119/2024 में सुनाया गया है. घटना को लेकर दियारी गांव के ही मृतका के भाई जहांगीर पिता स्व इदरीस ने अपने बहनोई मो वासीक के विरुद्ध अररिया थाना कांड संख्या 1197/2023 दर्ज करवाया था. इधर कोर्ट में सभी गवाहों ने घटना का पूर्ण समर्थन किया. गवाहों के बयान से संतुष्ट होकर न्यायालय के न्यायाधीश रवि कुमार ने पति को दोषी करार दिया. सजा के बिंदु पर बचाव पक्ष से डीएलएसए एलएडीसी के चीफ विनय कुमार ठाकुर ने कम से कम सजा देने की गुहार लगायी है. ————- एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित फोटो-3-कार्यक्रम में मौजूद प्रखंड समन्वयक व अन्य. सिकटी. प्रखंड मुख्यालय पलासी स्थित सभाभवन में यूनिसेफ के सहयोग से आगा खान ग्राम समर्थन कार्यक्रम भारत द्वारा आपदा प्रबंधन विषय पर एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया. वोलेंटियर्स व प्रखंड समन्वयक को प्रशिक्षित किया गया. प्रशिक्षण के क्रम में वालंटियरों को उनके कार्य व दायित्व सहित कार्य क्षेत्र पर चर्चा किया गया. कार्यक्रम में यूनिसेफ से बंकू कुमार ने बताया कि आपदा के बाद समुदाय को सरकार की योजनाओं से जोड़ना व समुदाय के जीवन स्तर को पटरी पर लाने के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में समुदाय को जानकारी देना. यूनिसेफ बिहार पटना से प्रशिक्षण में उपस्थित प्रसन्न कुमार ने बताया के बच्चों के चार मूल अधिकार जो उन्हें हर हाल में मिलना चाहिए. प्रखंड राजस्व अधिकारी ने भी उपस्थित प्रशिक्षुओं को संबोधित किया. कार्यक्रम का संचालन मो इकबाल ने किया.
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