20.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

संदेह का लाभ देते हुए हत्यारोपित को अदालत से मिली रिहाई

संदेह का लाभ देते हुए हत्यारोपित को अदालत से मिली रिहाई

तीन साल पूर्व कहलगांव में 9 वर्षीय बालक की गोली मार कर हत्या करने के मामले में हत्यारोपित को कोर्ट ने संदेह का लाभ देकर रिहा कर दिया. मामले में नीरज कुमार के विरुद्ध दाखिल चार्जशीट के बाद जिला व्यवहार न्यायालय के एडीजे 13 की अदालत में इसकी सुनवाई चल रही थी. इस दौरान आरोपित की ओर से अधिवक्ता नारायण पाठक ने बहस में हिस्सा लिया. जिसके बाद शुक्रवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए नीरज कुमार को रिहा कर दिया. अधिवक्ता नारायण पाठक ने बताया कि मामले में कुल पांच गवाहों को कोर्ट के समक्ष उपस्थित कराया गया था. मामले में बहस के दौरान कई बार अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों में कमी पायी गयी. जिसके बाद कोर्ट ने आरोपित को संदेह का लाभ देकर रिहा कर दिया. क्या था मामला : कहलगांव थाना क्षेत्र के श्यामपुर पंचायत स्थित गंगलदेई गांव में विगत 27 नवंबर 2021 की रात शादी के दौरान हुए विवाद में 9 वर्षीय बालक की गोली लगने से मौत हो गयी थी. मामले में मृत बालक सनोज के पिता अखिलेश पोद्दार के लिखित आवेदन पर केस दर्ज किया गया था. जिसमें गांव के ही रहने वाले नीरज कुमार को अभियुक्त बनाया गया था. शादी के दौरान सराती पक्ष के बीच ही आपस में विवाद हो गया था. विवाद के बीच ही किसी ने गोली निकाल कर फयरिंग कर दी. जिसकी वजह से मौके पर अफरातफरी मच गयी थी. गोली लगने से अखिलेश पोद्दार का 9 वर्षीय बेटा सनोज घायल हो गया था. जिसे इलाज के लिए मायागंज अस्पताल ले जाया गया. जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी थी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें