चौथम. प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत तेलौंछ पंचायत में पांच लाभार्थियों को आवास प्लस में जियो टैग करने के आरोप में ग्रामीण आवास सहायक सुधांशु कुमार का नियोजन रद्द कर दिया गया था. इसके विरोध में सुधांशु ने न्यायालय जिला दंडाधिकारी सह- समाहर्ता न्यायालय में अपील दायर किया था. वर्ष 2023 के 14 फरवरी को न्यायालय जिला दंडाधिकारी समाहर्ता द्वारा उप विकास आयुक्त के आदेश ज्ञापन 440 दिनांक 21 मार्च 2022 को निरस्त कर पूर्ण: रिमांड करने का आदेश दिया गया. साथ ही सुधांशु के निजी संचिका के टिप्पणी 14 दिनांक 23 अक्तूबर 2024 को आदेश पारित किया. इधर दिये आदेश में बताया गया कि बीडीओ के प्रतिवेदन से यह स्पष्ट है कि सुधांशु को आवंटित पंचायत में पांच अयोग्य लाभुक को नाम जोड़ने गये थे. सुधांशु द्वारा कोई भी वित्तीय अनियमितता नहीं की गयी है है. उक्त परिपेक्ष में उन्हें चयन मुक्त किया जाना उचित नहीं है. साथ ही सुधांशु को मूल पंचायत तेलौछ में पुनः स्थापना (पूनर्बहाल) का निर्देश दिया. इस बाबत शुक्रवार को ग्रामीण आवास सहायक सुधांशु कुमार ने प्रखंड कार्यालय चौथम में योगदान दिया.
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