बक्सर. डुमरांव प्रखंड के नया भोजपुर पंचायत के आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 179 में कार्यरत पिछड़ी जाति यादव टोला गड़ही की सेविका निशा कुमारी के डीएम के औचक निरीक्षण में अनुपस्थित पाये जाने पर उन्हें चयनमुक्त कर दिया गया. इस आशय की अधिसूचना जारी कर दी गयी. जिला सूचना जनसंपर्क कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार जिला पदाधिकारी बक्सर के लिए प्रखंड डुमरांव के ग्राम पंचायत नया भोजपुर में निरीक्षण के क्रम में आंगनबाडी केंद्र संख्या 179, पिछडी जाति यादव टोला गडही की सेविका निशा कुमारी के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाए जाने, बच्चों की उपस्थिति पंजी पर सेविका द्वारा नियमित रूप से उपस्थिति दर्ज नहीं करने, बच्चों की उपस्थित कम पाये जाने, टीएचआर भंडार पंजी, बच्चों की उपस्थित कम पाये जाने, टीएचआर भंडार पंजी, वितरण पंजी एवं अन्य कोई भी पंजी उपलब्ध नहीं कराने तथा अन्य बिंदुओं के आलोक में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, डुमरांव के द्वारा संबंधित सेविका से स्पष्टीकरण की मांग की गयी.बच्चों की उपस्थिति पंजी पर सेविका द्वारा नियमित रूप से उपस्थिति दर्ज नहीं करने बाल विकास परियोजना पदाधिकारी डुमरांव द्वारा सेविका श्रीमती निशा कुमारी के प्राप्त स्पष्टीकरण पर खेद व्यक्त करते हुए चयन मुक्त करने के लिए अनुशंसा की गयी. उक्त के आलोक में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आइसीडीएस द्वारा श्रीमती निशा कुमारी, आंगनबाडी केंद्र संख्या 179, पिछडी जाति यादव टोला गडही, प्रखंड डुमरांव को चयन मुक्त किया गया. चयनमुक्त सेविका आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर सक्षम न्यायालय के समक्ष अपील दायर कर सकती हैं.
जांच में सहायिका का प्रमाणपत्र मिला फर्जी, की गयी चयनमुक्त
बक्सर . बाल विकास परियोजना ब्रह्मपुर अंतर्गत आंगनबाडी केंद्र संख्या 176 की सहायिका मंजू देवी, पंचायत गहौना, प्रखंड ब्रह्मपुर का अष्टम वर्ग का अंक पत्र/स्थानान्तरण प्रमाण पत्र का सत्यापन जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा उच्च विद्यालय निमेज से कराया गया, जिसमें इनका प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया.उक्त के आलोक में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी ब्रह्मपुर से प्राप्त अनुशंसा के आधार पर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी,आइसीडीएस द्वारा आँगनबाडी सहायिका श्रीमती मंजू देवी, केन्द्र कोड 176 को चयन मुक्त कर दिया गया. साथ ही बाल विकास परियोजना पदाधिकारी ब्रह्मपुर को चयन मुक्त सहायिका पर नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए निदेशित किया गया.चयनमुक्त सहायिका आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर सक्षम न्यायालय के समक्ष अपील दायर कर सकती हैं. यह जानकारी जिला सूचना जनसंपर्क कार्यालय ने दी है.B
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