इमामगंज. 27 मार्च 2014 को डुमरिया थाना क्षेत्र के पुरखानचक गांव के पास स्थित एयरटेल के मोबाइल फोन के टावर को नक्सलियों ने विस्फोट कर उड़ा दिया था. इस मामले में आरोपित मैगरा थाने के बागपुर गांव के रहनेवाले जयराम यादव उर्फ प्रसाद यादव को पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर लिया है. यह कार्रवाई एसएसबी व डुमरिया थाने की पुलिस ने संयुक्त रूप से की. यह जानकारी सोमवार को इमामगंज स्थित पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में डीएसपी अमित कुमार ने दी. डीएसपी ने बताया कि रविवार को डुमरिया थानाध्यक्ष दिनेश कुमार को सूचना मिली कि कई कांडों में वांछित नक्सली मैगरा थाना क्षेत्र के बागपुर गांव के रहनेवाले प्रसाद यादव उर्फ जयराम यादव अपने घर आया हुआ है. इसी सूचना के आधार पर डुमरिया थानाध्यक्ष ने अपनी टीम व 29वीं एसएसबी बटालियन के साथ बागपुर गांव पहुंचे तो एक व्यक्ति पुलिस बल को देखकर भागने का प्रयास किया. उसे जवानों ने पकड़ लिया. पूछताछ में पुलिस की गिरफ्त में आये व्यक्ति ने अपना परिचय प्रसाद यादव उर्फ जयराम यादव के रूप में दिया. डीएसपी ने बताया कि 27 मार्च 2014 वर्ष की सुबह में डुमरिया थाना क्षेत्र के पुरखानचक गांव स्थित एयरटेल कंपनी का टावर पर नक्सलियों द्वारा बम विस्फोट किया गया था. इस मामले में डुमरिया कांड संख्या 14/2014 दर्ज किया गया था. उक्त कांड में मैगरा थाना क्षेत्र के बागपुर गांव के रहनेवाले प्रसाद यादव उर्फ जयराम यादव ने अपनी संलिप्तता स्वीकार किया है. उन्होंने बताया कि पहले इस कांड में संलिप्त 21 नक्सलियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है. इसके अलावा पुलिस की लगातार छापेमारी व दबिश के कारण नौ नक्सली पूर्व में आत्मसमर्पण कर चुके हैं. उन्होंने बताया कि नक्सलियों की गिरफ्तारी में शामिल डुमरिया थाने की पुलिस टीम व जवानों को पुरस्कृत किया जा रहा है. प्रसाद यादव उर्फ जयराम यादव अब तक दर्ज नक्सली कांड डीएसपी ने बताया कि गिरफ्तार जयराम यादव के विरुद्ध कई मामले दर्ज हैं. इसके विरुद्ध मोबाइल फोन टावर के उड़ाने के मामले के अतिरिक्त 2009 में डुमरिया थाने में तीन मामले दर्ज हुए थे. उसमें डुमरिया थाना कांड संख्या- 19/09, धारा-147/148/149/341/347/323/364/386 भादवि दर्ज है. डुमरिया थाना कांड संख्या- 32/09 दिनांक-15.06.2009, धारा-144/436/427 भादवि एवं 17 सीएलए एक्ट में नामजद है. इसके अलावा डुमरिया थाना कांड संख्या-15/09 दिनांक-23.03.2009 धारा-147/148/149/341/347/323/364/386 भादवि दर्ज है.
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