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विवाहिता के साथ दुष्कर्म मामले में नया मोड़

तिलकेश्वर थाना क्षेत्र के एक गांव में महिला के साथ नाबालिग के दुष्कर्म करने तथा एक युवक द्वारा इस वारदात का वीडियो बनाने के मामले में नया मोड़ आ गया है.

आरोपित नाबालिग की मां ने दर्ज करायी प्राथमिकी, महिला दो साल से ब्लैकमेल कर पुत्र के साथ बना रही थी संबंध,

मना करने पर बेटे के साथ का वीडियो वायरल करने की दे रही थी धमकी

कुशेश्वरस्थान पूर्वी. तिलकेश्वर थाना क्षेत्र के एक गांव में महिला के साथ नाबालिग के दुष्कर्म करने तथा एक युवक द्वारा इस वारदात का वीडियो बनाने के मामले में नया मोड़ आ गया है. इस मामले के नामजद नाबालिग आरोपित की मां के आवेदन पर तिलकेश्वर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी है. इसमें दुष्कर्म की शिकार महिला पर अपने नाबालिग पुत्र के साथ गत दो वर्षों से जबरन अवैध संबंध बनाने का आरोप लगाया है. कहा है कि 2022 में नववर्ष पर महिला उसके नाबालिग पुत्र को कुशेश्वरस्थान शिव मंदिर में पूजा करने के बहाने अपने साथ ले गयी. इसके बाद अपने घर खाना खिलाने के बहाने ले गयी. उसे भांगयुक्त जलेबी खिला दिया, जिससे नशे में आकर उसीके घर में सो गया. इसी दौरान नशे की स्थिति में नाबालिग पुत्र के साथ महिला ने शारीरिक संबंध बनाया और उसका वीडियो बनवा लिया. महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाने से पुत्र के निजी अंग में सूजन आ गया. इस घटना को किसी से नहीं कहने की बात कहकर उसका इलाज भी कराया. महिला ने अपने साथ शारीरिक संबंध बनाने के वीडियो क्लिप दिखाकर बदनाम करने की धमकी देकर गत दो वर्षों से लगातार शारीरिक संबंध बना रही थी. इसे लेकर दिन-प्रतिदिन नाबालिग पुत्र गुमशुम रहने लगा. पढ़ाई में भी उसका मन नहीं लग रहा था. उसके स्वभाव में परिवर्तन देख पूछताछ करने पर उसने अपनी आपबीती सुनायी. इसपर महिला के घर जाकर इस तरह की हरकत बंद करने के लिए कहा तो वह गाली-गलौज करने लगी. महिला के भैंसुर के पुत्र हस्तानंद पासवान मना किया तो उसके साथ भी उलझ गयी. धमकी दी कि तुम्हारे बेटे के साथ शारीरिक संबंध बनाने का मेरे पास वीडियो क्लिप है. उसके साथ संबंध बनाने से कोई रोकने का प्रयास करेगा, उसे रेप केस में फंसा देंगे. उन्होंने महिला पर पुत्र को ब्लैकमेल कर जबरन शारीरिक संबंध बनाने के विरुद्ध पॉस्को एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज करने की गुहार लगायी है. हालांकि प्रभात खबर इस वीडियो क्लिप की पुष्टि नहीं करता है. इस संबंध में थानाध्यक्ष अंकित चौधरी ने बताया कि आवेदन के आलोक में प्राथमिकी दर्ज कर ली गयी है. मामले की जांच की जा रही है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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