भभुआ सदर. शहर में धनतेरस के साथ अब दीपावली की तैयारियां जोरों पर शुरू हो गयी हैं. दीपावली के मौसम में पटाखों की बिक्री भी धीरे-धीरे गति पकड़ने लगी है, दुकानें भी सजने लगी हैं लेकिन, पटाखा बेचने वाले सभी व्यापारियों को लाइसेंस धारक होना आवश्यक है. इसको लेकर सोमवार देर शाम भभुआ एसडीएम विजय कुमार और एसडीपीओ शिवशंकर कुमार ने शहर में स्थित लाइसेंसी पटाखा दुकानों का औचक निरीक्षण किया. इस दौरान दोनों अधिकारियों ने पटाखा दुकानों के लाइसेंस सहित अन्य जांच की. एसडीएम विजय कुमार ने बताया कि प्रशासन ने बगैर लाइसेंस के पटाखा बेचने पर रोक लगा रखी है. अगर बिना लाइसेंस के पटाखा बेचते कोई पकड़ा जाता है, तो वैसे दुकानदारों पर सख्त कार्रवाई की जायेगी. एसडीपीओ शिवशंकर कुमार ने बताया कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक दुकान से दूसरे दुकान की दूरी कम से कम 15 मीटर रखा जाना अनिवार्य है. पटाखा बेचने वाले दुकानदार पटाखा का नजदीक किसी प्रकार का ज्वलनशील पदार्थ, इलेक्ट्रॉनिक लाइट व बिजली की खुली तार का उपयोग नहीं करेंगे. सुरक्षा के दृष्टि से पटाखा दुकान में अग्निशमन यंत्र, बालू की बाल्टी इत्यादि अग्नि से बचाव के लिए लगाना अनिवार्य होगा. = विदेशी-चाइनीज पटाखे की खरीद-बिक्री पर रोक विदेशी व चाइनीज पटाखे की खरीद-बिक्री पर रोक है, इसलिए विदेशी या चाइनीज पटाखा बेचने वाले दुकानदारों व व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जायेगी. बिना लाइसेंस के चोरी छिपे पटाखा बेचने व रखने वाले व्यक्तियों व दुकानदारों को चिह्नित कर विस्फोट सामग्रियां जब्त करते हुए उन पर कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी. = पटाखा दुकानों पर दुकानदार बरतें एहतियात – अग्निशामन पदाधिकारी द्वारा दिये गये सुझावों का अनुपालन करें – पटाखा फोड़ते समय लोगों को बरतनी होगी सावधानी – पटाखों को सड़क या किसी सार्वजनिक स्थानों पर नहीं फोड़े – पटाखे को हाथ में पकड़कर नहीं जलाएं, जमीन पर रखकर जलाएं – माचिस जलाने के बाद अगर पटाखा नहीं जले, तो उसपर पानी डाल दें – पटाखों के भंडार को पटाखा जलाने के स्थान पर हरगीज नहीं रखें – ढीले वस्त्र न पहने व जलते पटाखे को किसी व्यक्ति पर नहीं फेंके – गर्भवती महिलाएं पटाखा जलाने के समय उस स्थान पर नहीं रहें – सांस की समस्या व अस्थमा रोगी पटाखा छोड़ते समय दूर रहें – पटाखा रखने के लिए लकड़ी के रैक का उपयोग नहीं करें – पटाखा से प्लास्टिक व ज्वलनशील सामग्री से दूर रखें – दुकान में गैस, लैंप व बिजली के नंगा तार का उपयोग न करें – पटाखा दुकान में मास्टर स्विच या सर्किट ब्रेकर लगाएं – बेचे जानेवाले पटाखों के ध्वनि स्तर की सीमा 125 डेसीबल से अधिक न रखें – नाबालिग बच्चों को पटाखा बिक्री के कार्य में नहीं लगाएं
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