जलालपुर.
थाना क्षेत्र के विष्णुपुरा गांव में 21 वर्षीय नवविवाहिता की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गयी. घटना सोमवार देर रात की है. उधर मृतका के मायके वालों ने दहेज के लिए उसकी हत्या करने का आरोप मृतका के ससुरालवालों पर लगाया है. मृतका राजेंद्र महतो की पत्नी गुड़िया देवी बतायी जाती है. बताया जाता है कि गुड़िया की शादी वर्ष 2024 में विष्णुपुरा गांव निवासी राजेंद्र महतो से हुई थी. एक तरफ जहां ससुराल वाले लोग व स्थानीय मुखिया उत्तम बैठा नवविवाहिता के मौत को संदेहास्पद बता रहे है. वहीं मायके वाले इसे दहेज के लिए गर्म पानी डालकर जलाने की बात कह रहे हैं. बरहाल जलालपुर पुलिस इस पूरे मामले में कुछ भी कहने से गुरेज कर रही है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सच्चाई पता लग सकता है. स्थानीय मुखिया ने कहा कि घटना के बाद मृतका के पति व उनका परिवार छपरा पोस्टमार्टम कराने के दौरान भी मौजूद था.पुराने विवाद में हुई हत्या के मामले में आरोपित को उम्रकैद व जुर्माने की सजा
छपरा (कोर्ट). पुराने विवाद को लेकर एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दिये जाने के मामले में न्यायालय ने एक आरोपित को कठोर कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई है. मंगलवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश द्वादश प्रभात कुमार श्रीवास्तव ने छपरा मुफस्सिल थाना कांड संख्या 366/93 के सत्र वाद संख्या 826/94 में सुनवाई करते हुए छपरा नगर थाना क्षेत्र के शिव नगरी निवासी भोला राय को भादवी की दफा 302 के अंतर्गत आजीवन कारावास व 10 हजार अर्थदंड जिसे नहीं देने पर अतिरिक्त छह माह की सजा सुनायी है. अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक प्रिय रंजन सिन्हा ने न्यायालय में सरकार का पक्ष रखते हुये आरोपित को कठोर से कठोर सजा दिये जाने का अनुरोध किया. बचावपक्ष के अधिवक्ता ने आरोपित का पक्ष रखा. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद सजा सुनाई है. मामले में अभियोजन पक्ष से डॉक्टर व अनुसंधान कर्ता सहित 14 गवाहों की गवाही करायी गयी है .डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है