अपने चचेरे भाई पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या मामले में जेल में बंद झरिया के पूर्व भाजपा विधायक संजीव सिंह की जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब वह सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन दाखिल कर झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देंगे. उनके अधिवक्ता मोहम्मद जावेद ने फोन पर बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जायेंगे. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत ने 28 अक्टूबर को उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दी है. हाईकोर्ट ने कहा है कि प्रार्थी सात वर्षों से अधिक समय से हिरासत में है, लेकिन पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या के आरोपों का पूरा दायरा उसके इर्द-गिर्द केंद्रित है. 25 अक्टूबर 2024 को हाईकोर्ट में संजीव सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई थी. अदालत ने प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता बी एम त्रिपाठी, सूचक के अधिवक्ता आरएस मजूमदार तथा सरकारी अधिवक्ता का पक्ष सुना. सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने संजीव सिंह की जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. 28 अक्टूबर 2024 को अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी. इस मामले में पूर्व भाजपा विधायक संजीव सिंह 11 अप्रैल 2017 से न्यायिक हिरासत में है.
यह भी पढ़ें
वीरेंद्र कुमार तिवारी बने धनबाद के पीडीजे
झारखंड हाइकोर्ट ने मंगलवार को कई वरीय न्यायिक पदाधिकारियों का स्थानांतरण-पदस्थापन किया है. इस संबंध में अधिसूचना जारी की गयी है, जो पांच नवंबर के प्रभाव से लागू होगी. चीफ जस्टिस के ओएसडी (वन) वीरेंद्र कुमार तिवारी को स्थानांतरित करते हुए धनबाद का प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज (पीडीजे) बनाया गया है. वहीं चीफ जस्टिस के ओएसडी (टू) रंजीत कुमार को हजारीबाग का प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज (पीडीजे) के पद पर पदस्थापित किया गया है. झारखंड हाइकोर्ट के ज्वाइंट रजिस्ट्रार (ज्यूडिशियल) कंवलजीत चोपड़ा को डिस्ट्रिक्ट एंड एडिशनल सेशन जज गिरिडीह बनाया गया है, जबकि झारखंड हाइकोर्ट के ज्वाइंट रजिस्ट्रार (लिस्ट एंड कंप्यूटर) देबाशीष मोहपात्रा को एडिशनल ज्यूडिशियल कमिश्नर रांची बनाया गया है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है