बेतिया. नौतन थाना के खड्डा कुंजलही गांव में एक वर्ष पूर्व रुपए की लेनदेन के विवाद को लेकर हुई जावेद हवारी की हत्या के मामले में की सुनवाई पूरी करते हुए अष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार मांझी ने कांड के नामजद तीन अभियुक्तों को दोषी पाते हुए उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई है. साथ ही तीनों के ऊपर तेईस तेईस हजार रुपया अर्थदंड भी लगाया है. सजायाफ्ता परमहंस चौधरी, सुरेंद्र चौधरी तथा रामू चौधरी नौतन थाने के खड़ा कुंजलही गांव के रहने वाले हैं. अपर लोक अभियोजक दीपक कुमार सिंह ने बताया कि घटना 14 अक्टूबर वर्ष 2023 की है. मृतक जावेद हवारी तथा तीनों सजायाफ्ता दोस्त थे. सजायाफ्ता ने जावेद से रुपये उधार लिया था. जावेद उन लोगों से रुपए की मांग कर रहा था. इसी कारण सजायाफ्ता सहित चार युवक सुबह में जावेद के घर पर आए और उसे दस मिनट में घूमकर वापस लाने की बात कह कर साथ ले गए. दोपहर तक जावेद घर नहीं आया, तब उसके परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू कर दी. इसी बीच गांव का एक व्यक्ति राजन ने बताया कि उसका लड़का गांव के भागर नदी में डूब गया है. सभी लोग नदी के तट पर पहुंचे तो जावेद हवारी को पानी से निकला. इलाज के लिए उसे पीएमसीएच ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मृतक की मां नगमा खातून ने इस संबंध में नौतन थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. इसी मामले की सुनवाई पूरी करते हुए न्यायाधीश ने यह सजा सुनाई है.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है