Darbhanga News: दरभंगा. लोक शिकायत निवारण कोषांग प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय के प्रभारी पदाधिकारी ने बताया है कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत प्रथम अपील वाद की सुनवाई के क्रम में अपीलार्थी के मामले का निवारण नहीं किये जाने पर नगर निगम के सहायक अभियंता को दंडित किया गया है. उन पर पांच हजार रुपये का दंड लगाया गया है. प्रमंडलीय लोक शिकायत निवारण कोषांग ने नगर आयुक्त को पत्र के माध्यम से कहा कि संबंधित सहायक अभियंता पर अधिरोपित जुर्माने की राशि संबंधित शीर्ष में जमा कराते हुए सात दिनों के अंदर अनुपालन प्रतिवेदन से आयुक्त को अवगत करायें.
बुडको मधुबनी के प्रबंधन निदेशक एवं लिपिक किये गये दंडित
लोक शिकायत निवारण कोषांग प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय के प्रभारी पदाधिकारी ने बताया है कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत प्रथम अपील वाद की सुनवाई में अनुपस्थित रहने को लेकर बुडको मधुबनी के प्रबंधन निदेशक को प्रमंडलीय आयुक्त मनीष कुमार ने दंडित किया है. प्रबंध निदेशक पर 5000 रुपये का जुर्माना किया गया है. साथ ही प्रतिवेदन तैयार करने के लिए जवाबदेह लिपिक पर भी 5000 रुपये दंड तय किया गया है. प्रभारी पदाधिकारी लोक शिकायत निवारण कोषांग ने मधुबनी के डीएम को पत्र के माध्यम से कहा कि संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी पर अधिरोपित जुर्माने की राशि को संबंधित शीर्ष में जमा कराते हुए सात दिनों के अंदर अनुपालन प्रतिवेदन से प्रमंडलीय आयुक्त को अवगत करावें.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है