सहरसा . मौनी उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय कहरा, अंचल पतरघट के सहायक शिक्षक सह प्रभारी प्रधानाध्यापक को डीईओ ने निलंबित कर दिया है. डीईओ ने जारी पत्र में कहा कि छात्र-छात्राओं को मुख्यमंत्री बिहार दर्शन योजना के तहत वर्ग नौ के कुल 45 छात्र-छात्राओं को परिभ्रमण के लिए भीमनगर वीरपुर कोसी बराज अनिल कुमार, प्रभारी प्रधानाध्यापक के नेतृत्व में ले जाया गया. जहां शिक्षकों द्वारा नशा का सेवन कर छात्र- छात्राओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया. इस संबंध में बीईओ द्वारा एक वीडियो क्लिप भी उपलब्ध कराया गया है. कारण पृच्छा का उत्तर समर्पित नहीं किया गया. यह आदेश की अवहेलना व अपने कृत्यों की स्वीकारोक्ति पर सहायक शिक्षक सह प्रभारी प्रधानाध्यापक बिहार सरकारी सेवक नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के तहत निलंबित करते प्रतिवेदित आरोपों के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई करने का संकल्प लिया जाता है. निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय नवहट्टा निर्धारित किया गया. निलंबित मुख्यालय की अनुपस्थिति विवरणी के आधार पर बिहार सरकारी सेवक नियमावली के तहत इन्हें जीवन निर्वाह भत्ता का नियमानुसार देय होगा. विभागीय कार्यवाही के संचालन के संचालन पदाधिकारी के रूप में रंजन कुमार शर्मा, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, सिमरी बख्तियारपुर को तथा प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी, संजय कुमार, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, सौरबाजार को नियुक्त किया. वहीं डीईओ ने इस आरोप में विद्यालय के रात्रि प्रहरी छोटूनाथ झा के विरुद्ध अनुशासित कार्रवाई की अनुशंसा की है. …………………………………………………………………………………. मौनी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के चार नियोजित शिक्षकों को किया निलंबित सहरसा जिला शिक्षा पदाधिकारी के ज्ञापांक के आलोक में सदस्य सचिव प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाई सह प्रखंड विकास पदाधिकारी पतरघट ने छात्र हित, विद्यालय हित के विरुद्ध कार्य करने की स्थिति में मौनी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के चार नियोजित शिक्षकों को शुक्रवार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया. मालूम हो कि 26 अक्तूबर को मौनी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कहरा के छात्र-छात्राओं से बिहार दर्शन योजना के तहत परिभ्रमण के क्रम में शिक्षकों द्वारा नशा सेवन कर छात्र-छात्राओं के साथ अभद्र व्यवहार किये जाने के आरोप लगा था. उन्होंने बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियमावली के तहत अनुशासनिक कार्रवाई में निहित प्रावधान के तहत कर्तव्य के प्रति निष्ठा नहीं रखने, निर्धारित आचरण संहिता का निर्वहन नहीं करने एवं छात्र हित, विद्यालय हित के विरुद्ध कार्य करने की स्थिति में शिक्षकों को निलंबित किया है. निलंबन अवधि में निलंबित शिक्षक अभय कुमार झा को प्रखंड कार्यालय पतरघट, कृष्ण कुमार शांडिल्य को क्लस्टर रिसोर्स सेंटर उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय घोघनपट्टी, राजेश कुमार झा को प्रखंड कार्यालय पतरघट, खगेश कुमार को क्लस्टर रिसोर्स सेंटर उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय घोघनपट्टी मुख्यालय निर्धारित किया है. उन्हें 24 घंटे के अंदर अपना योगदान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. निलंबन अवधि में जीवन निर्वहन भत्ता देय होगा.
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