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कैंपस : आरटीइ मानकों का पालन नहीं करने पर 433 निजी स्कूलों की संबद्धता रद्द

जिला शिक्षा कार्यालय की ओर से बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 (आरटीइ) के मानकों को पूरा नहीं करने वाले जिले के 433 निजी स्कूलों की संबद्धता रद्द कर दी गयी है

संवाददाता, पटना जिला शिक्षा कार्यालय की ओर से बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 (आरटीइ) के मानकों को पूरा नहीं करने वाले जिले के 433 निजी स्कूलों की संबद्धता रद्द कर दी गयी है. जिला शिक्षा कार्यालय के अनुसार विगत वर्षों में शिक्षा विभाग के इ-संबंद्धन पोर्टल पर 1816 निजी स्कूलों ने आवेदन अपलोड किया है. इन स्कूलों के आवेदन के आधार पर प्रखंड स्तर पर निजी स्कूलों के आवेदन की जांच की गयी. जांच में 433 स्कूल आरटीइ के मानक पर खरे नहीं उतरे हैं. जिला शिक्षा पदाधिकारी ने इन स्कूलों की संबद्धता रद्द करने का आदेश दिया है. जिला और प्रखंड स्तर पर आवेदन रद्द करने के बाद 1383 स्कूलों के आवेदनों की जांच के लिए संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को जिम्मेदारी दी गयी है. उक्त प्रखंड से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर 1053 निजी स्कूलों को प्रस्वीकृति प्रदान की जा चुकी है. जिला शिक्षा कार्यालय ने कहा है कि सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों द्वारा शेष 330 विद्यालयों में से 85 विद्यालयों की जांच कर इ-संबंद्धन पोर्टल पर प्रस्वीकृति के लिए अग्रसारित किया गया है. जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने कहा कि इ-संबंद्धन पोर्टल पर अग्रसारित किये गये 85 स्कूलों की प्रस्वीकृति मिल गयी है. प्रस्वीकृति प्रदान किये जाने वाले व पूर्व से प्रस्वीकृति प्राप्त विद्यालयों को यू-डायस पोर्टल और ज्ञानदीप पोर्टल पर आवश्यक जानकारी अपलोड करने का निर्देश दिया गया है. शेष 145 विद्यालयों की जांच प्रक्रिया को 20 दिसंबर 2024 तक पूरा करने का निर्देश दिया गया है.

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