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SEBI ने लगाया 50 लाख का जुर्माना, इरोज इंटरनेशनल के सुनील लूला पर नियम उल्लंघन का आरोप

SEBI: SEBI: भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने इरोज इंटरनेशनल मीडिया के प्रवर्तक और पूर्व प्रबंध निदेशक सुनील अर्जन लूला पर नियमों के उल्लंघन के मामले में 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है

SEBI: भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने इरोज इंटरनेशनल मीडिया के प्रवर्तक और पूर्व प्रबंध निदेशक सुनील अर्जन लूला पर नियमों के उल्लंघन के मामले में 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. यह जुर्माना सेबी द्वारा 2023 में जारी किए गए अंतरिम आदेश के बाद लगाया गया, जिसमें लूला और इरोज इंटरनेशनल सहित अन्य चार पक्षों को प्रतिभूति बाजार में लेन-देन से प्रतिबंधित किया गया था. सेबी ने जून 2023 के इस आदेश में धन की हेराफेरी की आशंका जताई थी, जिससे बाजार की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर असर पड़ रहा था.

जांच में सेबी ने पाया कि सुनील लूला ने नियामक के निर्देशों का पालन नहीं किया और इरोज इंटरनेशनल के निदेशक पद से इस्तीफा देने में विफल रहे. इसके अलावा, उन्होंने नियामक द्वारा जारी न्यायिक प्रक्रिया के आदेश का भी अनुपालन नहीं किया, जो नियामक की अवमानना के रूप में देखा गया. सेबी के अनुसार, लूला का यह रवैया निवेशकों और बाजार नियामकों के प्रति पूरी तरह से अनुचित है, जो उनके ऊपर लगाए गए प्रतिबंधों का उल्लंघन करता है.

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सेबी ने इस मामले में 22 अप्रैल 2024 को लूला को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसमें उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया था. सेबी ने कहा कि उनके आचरण में नियामक के प्रति अवहेलना की भावना स्पष्ट रूप से दिखाई दी, जिससे बाजार में निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सख्त कार्रवाई की आवश्यकता महसूस हुई.

सेबी का यह कदम बाजार में नियमों के उल्लंघन को रोकने और अनुशासन बनाए रखने की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति पर अंकुश लग सके.

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