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जीएसटी ट्रिब्यूनल के स्टेट बेंच के लिए तकनीकी सदस्य की खोज शुरू

वस्तु एवं सेवा कर(जीएसटी) लागू होने के बाद से इसके क्रियान्वयन, दरों, रिफंड आदि को लेकर कई विवाद हुए हैं. ट्रिब्यूनल नहीं होने के कारण जीएसटी विवाद से जुड़े सभी मामले उच्च न्यायालयों को भेजे जाते रहे हैं,

26 नवंबर तक मांगे गये आवेदन संवाददाता,पटना वस्तु एवं सेवा कर(जीएसटी) लागू होने के बाद से इसके क्रियान्वयन, दरों, रिफंड आदि को लेकर कई विवाद हुए हैं. ट्रिब्यूनल नहीं होने के कारण जीएसटी विवाद से जुड़े सभी मामले उच्च न्यायालयों को भेजे जाते रहे हैं,जिसके लिए करदाताओं को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है.इन समस्या को हल करने के लिए,जीएसटी काउंसिल ने अपीलीय ट्रिब्यूनल के गठन को मंजूरी दी, जिसका राष्ट्रीय पीठ तो दिल्ली में और राज्य पीठ कुछ राज्यों के राजधानी में गठित की जायेगी. बिहार में पटना में भी एक पीठ होगी.तीन सदस्यीय जीएसटी ट्रिब्यूनल में एक तकनीकी सदस्य राज्य के कोटे से नियुक्ति की जायेगी. राज्य सरकार ने तकनीकी सदस्य की खोज शुरू कर दी है.इसके लिए वाणिज्य कर विभाग ने विज्ञापन भी निकाला है.वांछित योग्यता वाले 26 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं. जीएसटी अपीलीय ट्रिब्यूनल क्या है? जीएसटी अपीलीय ट्रिब्यूनल जीएसटी से संबंधित विवादों को अपीलीय स्तर पर हल करने के लिए गठित एक विशेष प्राधिकरण का प्रतिनिधित्व करता है.यह जीएसटी कानूनों के तहत दूसरी अपील का मंच होगा और केंद्र और राज्यों के बीच विवाद समाधान का पहला आम मंच है.यह विवाद निवारण में एकरूपता और मामलों के त्वरित समाधान को सुनिश्चित करने के लिए एक आम मंच है.जीएसटी अपीलीय ट्रिब्यूनल की मुख्य पीठ नयी दिल्ली में होगी और राज्यों में इसके ब्रांच होंगे. जीएसटी अपीलीय ट्रिब्यूनल की संरचना जीएसटी अपीलीय ट्रिब्यूनल की संरचना में नयी दिल्ली में स्थित एक राष्ट्रीय पीठ शामिल है, जिसमें अध्यक्ष (प्रमुख), एक न्यायिक सदस्य और तकनीकी सदस्य शामिल हैं, जिनमें से एक राज्य से और दूसरा केंद्र से है.इसके अलावा, दो न्यायिक सदस्यों, एक तकनीकी सदस्य (केंद्र) और एक तकनीकी सदस्य (राज्य) से मिलकर बनी राज्य पीठें भी हो सकती हैं.

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